एक साल में 5 से ज्यादा बार कटा चालान तो रद्द होगा परमिट, ये है योगी सरकार का नया प्लान

बाराबंकी बस हादसे में 19 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार ने प्राइवेट बस सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. नए नियमों के मुताबिक़ अगर किसी बस का एक साल में 5 बार से ज्यादा बार चालान कटता है तो उसका परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.

बाराबंकी (Barabanki Road Accident) में हुए बस हादसे के बाद अब यूपी की योगी सरकार (Yogi Govt) ने बस चालकों के लिए नियम कड़े करने का फैसला लिया है. योगी सरकार के नए प्लान के मुताबिक़ बस ऑल यूपी परमिट हो या ऑल इंडिया परमिट, अगर उसका एक साल के भीतर पांच से अधिक चालान (New challan rules) कटता है तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा. बाराबंकी हादसे के बाद यूपी में प्राइवेट बस सर्विस वालों के लिए नियम कड़े होने जा रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए नौ बिंदुओं पर प्लान तैयार किया गया है.

शनिवार को परिवहन निगम मुख्यालय पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आरटीओ और एनएचएआई के अफसरों के साथ बैठक हुई. बैठक में एक पहले मुख्यमंत्री की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए सुझाव पर प्लान तैयार करके उसी आधार से आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए है. इस मीटिंग में बस यात्रियों की सुरक्षा के लिए नौ बिंदुओं पर प्लान तैयार किया गया है. इसी प्लान के सहारे परिवहन विभाग और एनएचएआई के अधिकारी सवारियों की सुरक्षा पुख्ता करेंगे. साथ ही बिना परमिट ओवरलोड सवारियों को ढोने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इस मीटिंग में प्रमुख सचिव आरके सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, विशेष सचिव परिवहन डा. अखिलेश कुमार मिश्रा, एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरी समेत उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र समेत आरटीओ और एआरटीओ ऑनलाइन मौजूद थे.

क्या-क्या बदलने जा रहा है?

1. बार-बार ट्रैफिक निमय तोड़ने वाले ड्राइवरों का डीएल निलंबित होंगे.
2. 5 बार से ज्यादा चालान होने के बाद बसों का परमिट रद्द होगा.
3. थाने फुल होने पर परिवहन निगम के डिपो में बंद होंगी डग्गामार बसें.
4. इंटरसेप्टर से ओवरस्पीड रोकने और ब्रेथ एनॉलाइजर से शराबी ड्राइवरों को पकड़ने का आदेश.
5. पुलिस थानों में बंद कबाड़ वाहनों की निलामी करने को कमेटी बनेगी
6. टोल प्लाज से ओवरलोड वाहनों की रोजाना सूची परिवहन विभाग को भेजेंगे
7. बसों के फिटनेश में हाई स्क्योरिटी नंबर प्लेट व बस बॉडी की जांच जरूरी-हर 40 किलोमीटर पर पेट्रोलिंग, एंबुलेंस व रिकवरीयान उपलब्ध कराएंगे.
8. अवैध बसों को सीमा में प्रवेश करने और बाहर पर चेकिंग करके धरपकड़ होगी.
9. ऐसी बसों को चलाने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है.

बाराबंकी हादसे वाली बस का हुआ था 32 बार चालान

यूपी के बाराबंकी (Barabanki Bus Accident) में रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र की कल्याणी नदी के पुल पर हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी. जांच पड़ताल में सामने आया है कि जो बस हादसे की शिकार हुई है उसका पहले भी 32 बार चालान काटा जा चुका था. साथ ही अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर प्रतिबंध होने के बावजूद यह बस पंजाब से वाया यूपी बिहार जा रही थी.

इस मामले में RTO ने NHAI के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि बस हाईवे पर घंटों खड़ी रही लेकिन एनएचएआई ने उसे नहीं हटाया था. फ़िलहाल सिर्फ दिल्ली और उत्तराखंड के बीच बस संचालन की अनुमति है लेकिन ये बस पंजाब से मजदूर लेकर बिहार जा रही थी. यह बस यूपी की सीमा से गुजरकर बिहार जा रही थी लेकिन यूपी परिवहन विभाग ने भी इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की.

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