सहारा के 25 लाख करोड़ गबन की जांच करेगी SIT ….. सिर्फ कानपुर के 10 लाख लोगों से एक लाख करोड़ और UP के लोगों का फंसा है 5 लाख करोड़ रुपए
सहारा कंपनी के मालिक समेत 18 लोगों के खिलाफ काकादेव थाने में दर्ज 25 लाख करोड़ की ठगी मामले की जांच के लिए डीसीपी वेस्ट ने एसआईटी का गठन किया है। अब पूरे मामले की जांच सीओ की देखरेख में गठित एसआईटी करेगी। इसके साथ ही सहारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिवक्ता ने बताया कि कंपनी में सिर्फ कानपुर के दस लाख लोगों का करीब एक लाख करोड़ रुपये फंसा हुआ है। जांच के दौरान इससे सबंधित दस्तावेज वह एसआईटी को सौंपेंगे।
सिर्फ UP के लोगों का फंसा है 5 लाख करोड़
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन ने काकादेव थाने में सहारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर 29 नवंबर को दर्ज कराई है। इसमें मुख्य आरोपी सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनके पूरे परिवार के साथ ही कंपनी के अधिकारियों समेत 18 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। अजय टंडन का दावा है कि सिर्फ कानपुर के दस लाख लोग सहारा कंपनी में निवेश करने वाले ठगी का शिकार हुए हैं। इसमें निवेशक व एजेंट दोनों हैं। तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये कानपुर के लोगों को फंसा हुआ है। इतना ही नहीं दावा किया है कि यूपी से करीब पांच लाख करोड़ रुपए का गबन कंपनी ने आम जनता की गाढ़ी कमाई का किया है।
ACP के नेतृत्व में SIT गठित, ADCP करेंगे निगरानी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एडिशनल सीपी क्राइम आनंद प्रकाश तिवारी ने मामले में जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की है। एसआईटी में एसीपी स्वरूपनगर वृजनारायन सिंह को विवेचक बनाया गया। उनके साथ सह विवेचक के रूप में थाना काकादेव से एस आई शेर सिंह, थाना कल्याणपुर से एस आई रामकृष्ण मिश्रा को बनाया गया है। इससे कि विवेचना बेहतर और जल्द की जा सके। पुलिस जल्द ही वादी के बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों को नोटिस जारी करेगी।
FIR में लगाए गए एक-एक आरोप के साक्ष्य मौजूद
एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर में लगाए गए एक-एक आरोप से संबंधित पूरे साक्ष्य व दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। इन्हीं साक्ष्य के आधार पर प्राथमिक जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तमाम साक्ष्य पुलिस को पहले दिए जा चुके हैं। बाकी विवेचना के दौरान दिए जाएंगे।
ये है पूरा मामला
काकादेव थाने में सुप्रीमकोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन की तहरीर पर सहारा के मालिक सुब्रत राय सहारा और उनके परिवार समेत कंपनी के 18 लोगों के खिलाफ धारा- 420, 467,462, 471, 120-B, 34 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है।