आगरा…केंद्रीय मंत्री के जाति प्रमाण पत्र का मामला …. वाद दायर करने वाले अधिवक्ता बोले-मंत्री हाईकोर्ट का आदेश दिखा दें 10 लाख रुपए इनाम दूंगा

आगरा के सांसद और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के जाति प्रमाण पत्र का मामला सुर्खियों में है।अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी ने सांसद की जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने अदालत में प्रकीर्ण वाद भी दर्ज कराया है। अब अधिवक्ता ने कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री जिस आदेश के आधार पर प्रमाण पत्र बनने की बात कह रहे हैं, उस आदेश को दिखा दें तो उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम देंगे।

10 लाख रुपए का देंगे इनाम
केद्रींय मंत्री के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा करने और अदालत में वाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी ने केंद्रीय मंत्री को प्रमाण पत्र को लेकर उनसे खुली बहस करने की चुनौती दी है। अधिवक्ता ने अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहाकि केंद्रीय मंत्री द्वारा जाति प्रमाण पत्र को लेकर कहा जा रहा है कि उनका प्रमाण पत्र हाईकोर्ट के आदेश पर बना है। वो जिस आदेश की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसे आदेश को निकलवाया। 52 पेज के इस आदेश में कहीं भी प्रमाण पत्र बनाने के आदेश नहीं दिए हैं। उन्होंने कहाकि वो केंद्रीय मंत्री को न्योता देते हैं कि वो खुले मंच पर उस आदेश को दिखाएं, जिसकी वो बात कर रहे हैं। अगर वो यह दिखा देते हैं कि हाईकोर्ट ने धनगर को अनुसूचित बनाकर प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए हैं तो वो केंद्रीय मंत्री को 10 लाख रुपए देंगे।

कल होगी सुनवाई
अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी द्वारा आगरा में केंद्रीय मंत्री के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर वाद में 18 फरवरी की सुनवाई नियत की गई है अधिवक्ता ने ने अदालत में प्रार्थना पत्र में कहा कि मैनपुरी के करहल विधान सभा क्षेत्र से भाजपा ने इस बार केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है। प्रो. एसपी सिंह बघेल ने मैनपुरी के करहल से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन प्रस्तुत किया। इस पर उन्होंने मैनपुरी के जिलाधिकारी और रिटर्निंग आफिसर के समक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रो. एसपी सिंह बघेल के मध्यप्रदेश से जारी शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर उनकी जाति ठाकुर दर्ज है।

उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में पिछड़ी जाति के रूप में नौकरी प्राप्त की। जलेसर लोक सभा क्षेत्र से 1998 में उन्होंने बघेल जाति के रूप में नामांकन किया। वर्ष 2017 में विधान सभा चुनाव में टूंडला विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति धनगर का जाति प्रमाण पत्र नामांकन के दौरान प्रस्तुत किया। इसके बाद आगरा लोक सभा क्षेत्र से चुनाव के दौरान भी नामांकन में उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता ने इसको लेकर तब आपत्ति जताई थी। 11 फरवरी को अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी ने अदालत में धोखाधड़ी, कूटरचना और एससी-एसटी एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने इस पर प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए पत्रावली पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी नियत की है।

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