नियम : गुरुग्राम में 38 लाख रुपये देकर पूरी रात खोल सकेंगे पब और बार, कारोबारी आशंकित
हरियाणा सरकार ने पब-बार 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 38 लाख रुपये की भारी भरकम लाइसेंस फीस चुकानी होगी। कारोबारियों ने कहा है कि फीस बहुत ज्यादा है जिसका अप्रत्यक्ष असर ग्राहकों पर होगा।
एमजी रोड पब-बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह यादव ने कहा है कि पूरी रात संचालन के लिए 38 लाख रुपये देकर ज्यादा काम करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उतने ग्राहक नहीं मिलते।
एमजीएफ मॉल के पब संचालक संजय मोहंती कहते हैं कि इससे कारोबार में कुछ बढ़ावा होगा। दिल्ली के ग्राहक भी यहां आ पाएंगे। रात को ग्राहकों को पब से जाने की जरूरत नहीं होगी, वह पूरा आनंद उठा सकेंगे।
राजीव चौक स्थित दि जेंटलमैंन क्लब के संचालक राजीव कहते हैं कि लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा होने से कारोबारी पहले से ही परेशान है। ऐसे में सेवाओं की लाइसेंस फीस बढ़ेगी तो ग्राहकों पर बोझ बढ़ेगा।
दिल्ली से वक्त की लड़ाई में जीती हरियाणा सरकार
पब और बार संचालकों के अनुसार, दिल्ली सरकार पब और बार रात के तीन बजे खोलने की तैयारी कर रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस की रोकथाम के कारण ये समय रात एक बजे तक था। दिल्ली के सबसे करीब गुरुग्राम में पब-बार रात दो बजे तक खुल रहे थे, जिससे दिल्ली के ग्राहक गुरुग्राम आकर अपना शौक पूरा कर रहे थे और दिल्ली को राजस्व घाटा हो रहा था। वहां के कारोबारी लगातार समय बढ़ाने का दबाव बना रहे थे।
ये है नई फीस व्यवस्था
नई व्यवस्था के अनुसार अब रात के 2 से सुबह 8 बजे तक पब और बार खोलने की एकमुश्त फीस 20 लाख रुपये देनी होगी। वहीं, दोपहर 12 से रात 2 बजे तक सामान्य संचालन फीस 18 लाख रुपये है, जो चार तिमाही किस्तों में जमा कराई जाती है। जिन संचालकों को सुबह आठ बजे तक अपना प्रतिष्ठान खोलना होगा, उनको एकमुश्त फीस जमा कर आबकारी विभाग से इसकी अनुमति लेकर लाइसेंस बनवाना होगा। इस तरह से लगभग 38 लाख रुपये की फीस चुकाकर संचालक पूरी रात पब या बार खोल सकेंगे। इससे उल्ट पुरानी पुरानी व्यवस्था के अनुसार दोपहर 12 से रात एक बजे तक 18 लाख रुपये फीस थी। कोरोना काल में राहत देते हुए इसका समय एक घंटा और बढ़ाकर दो बजे रात तक किया गया।