पहला दिन…:व्यापारी बोले- सड़क पर आ जाएंगे हम, बच्चे कैसे पालें आयुक्त ने कहा- आपको शहर के लोगों की चिंता नहीं है

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन पहले ही दिन अप्रभावी नजर आया। शहर में हर दुकान, ठेले और संस्थानों में पॉलीथिन ली और दी जाती रही। उधर प्रशासन ने पहले दिन किसी तरह की कार्रवाई करने की बजाय कारोबारियों के साथ बैठक की। बालभवन में हुई इस बैठक में एक थाेक व्यापारी ने नगर निगमायुक्त किशोर कन्याल से कहा- इंदौर, गुजरात और दिल्ली में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो वहीं से थोक में सामान मंगाते हैं। यदि यहां कसावट हुई, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे बच्चे भूखे मरने लगेंगे।

यह बात को सुन आयुक्त किशोर कन्याल को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा- आपको अपने परिवार की चिंता है, शहरवासियों की चिंता नहीं है। यह गलत बात है। आप सभी को मनोदशा बदलकर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में सहयोग करना होगा।

पांच-छह दिन कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद व्यापारियों ने अपने शब्द वापस लेते हुए क्षमा मांगी। बैठक में नगर निगम के अपर आयुक्त अतेंद्र गुर्जर, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एचएस मालवीय, डेयरी व्यवसायी संघ, किराना व्यवसायी संघ सहित अन्य दुकानदार उपस्थित रहे।

इनको किया प्रतिबंधित

बैठक में बताया गया कि प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, इयर बड्स, बैलून स्टिक, प्लास्टिक झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक झंडे, स्टीकर, स्वीट बॉक्स, सिगरेट पैकेट कवर, 100 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन आदि 18 तरह के उत्पाद पर प्रतिबंध रहेगा।

डेयरी का सामान लेने में दिक्कत : डेयरी व्यापारियों का कहना था कि हमसे ग्राहक दूध और दही लेने आता है। उसके लिए 100 माइक्रोन वाली पॉलीथिन बाजार में नहीं है। ऐसे में प्रोडक्ट देने में दिक्कत आएगी। उन्हें समझाया गया कि आप पॉलीथिन बनाने वालों से कहें कि मानक के अनुरूप पॉलिथीन तैयार करें।

पॉलीथिन की जगह कपड़े का बैग यूज करें : निगमायुक्त कन्याल ने व्यापारियों से कहा कि अभी हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप लोग जागरूक हों और आदेश का पालन करें। पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े के बैग का उपयोग किया जा सकता है। नगर निगम महिलाओं से बैग बनवा रहा है।

इनको किया प्रतिबंधित

बैठक में बताया गया कि प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, इयर बड्स, बैलून स्टिक, प्लास्टिक झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक झंडे, स्टीकर, स्वीट बॉक्स, सिगरेट पैकेट कवर, 100 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन आदि 18 तरह के उत्पाद पर प्रतिबंध रहेगा।

सब्जी-फल वाले बोेले- पॉलीथिन न रखने पर लौट जाते हैं ग्राहक

बैन के बाद भी शुक्रवार को शहर के लगभग सभी ठेलों व दुकानों पर ग्राहकों को बीते दिनों की तरह ही पॉलीथिन में सामान रख कर दिया जा रहा था। बहोड़ापुर, शिंदे की छावनी, नई सड़क, गोल पहाड़िया, गुड़ीगुड़ा का नाका एवं मोतीझील समेत अन्य स्थानों पर लगने वाले ठेलों पर पॉलीथिन में ही लोग सब्जी व फल लेकर जा रहे थे।

वहीं हजीरा मार्केट, मुरार सदर बाजार, सुभाष मार्केट, नजरबाग मार्केट, टोपी बाजार समेत महाराज बाड़ा स्थित सभी बाजारों में स्थित कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वैलरी आदि की दुकान से भी पॉलीथिन में ही लोग सामान ले रहे थे।

टोपी बाजार स्थित साबू मार्केट के एक कपड़ा व्यापारी इस संबंध में बात की गई, तो उसने कहा कि दुकान के नाम की 5 हजार पॉलीथिन प्रिंट की हुई रखी हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद अगली बार सिंथेटिक बैग में कपड़े बेचे जाएंगे।

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