अवैध कॉलोनी काटे जाने मामले …! यह कहता है नियम

अवैध कॉलोनी काटे जाने . यह कहता है नियम

अवैध कॉलोनी काटे जाने, बिना अनुमति व डायवर्शन के भूखंड विक्रय करने पर प्रशासन ने कॉलोनाइजर  …………के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में न्यूनतम 3 व अधिकतम 7 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

यह कहता है नियम
मप्र नपा कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 26(1) अनुसार कोई व्यक्ति नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी कॉलोनी के विकास का कार्य करता है वह अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने का अपराध कारित करता है। नियम 26 कि उपधारा (1) तथा 2 के अधीन अपराध कारित करने वाले व्यक्ति मप्र नपा निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग तथा मप्र अधिनियम 1961 की धारा 339-ग के उपबंधों के अधीन दंड का दायित्व होगा। इसमें अवैध निर्माण का अपराध करने वाले को कम से कम तीन साल व अधिकतम सात साल कारावास तथा न्यूनतम 10 हजार जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

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