पी चिदंबरम और बेटे कार्ति की खैर नहीं, CBI 5 देशों में खंगालेगी इनके कारनामों की कुंडली
दिल्ली: INX मीडिया केस (INX media case) में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में फंसे पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti chidambaram) की मुश्किलें और भी बढ़ती दिख रही है. इस मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए CBI ने पांच देशों से मदद मांगी है. इनमें ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बरमूडा, मॉरीशस और सिंगापुर शामिल हैं. सीबीआई इन देशों से सीबीआई सेल कंपनियों का पता लगाना चाहती है और उनसे जुड़े बैंक खाते की जानकारी भी चाहती है. यहां आपको बता दें पी चिदंबरम (P. Chidambaram) इस वक्त सीबीआई की रिमांड पर हैं, वहीं उनके बेटे कार्ति जमानत पर चल रहे हैं.
इससे पहले गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सीबीआई कोर्ट में खुद अपनी बात रखी और आईएनएक्स मीडिया मामले में खुद का बचाव किया. अनुभवी वकील चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी के सभी सवालों का जवाब दिया. एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया.
उन्होंने कहा कि उन्हें कथित अवैध भुगतान को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं किया गया. अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी ने 50 लाख रुपये का भुगतान किया है.
पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई ने उनसे सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या उनका विदेश में खाता है, जिसका उन्होंने नहीं में जवाब दिया. हालांकि, चिदंबरम ने सीबीआई को उनके बेटे के विदेश में खाता होने के बारे में सकारात्मक जवाब दिया. चिदंबरम ने अभिषेक सिंघवी व कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का समूह होने के बाद भी खुद संक्षिप्त बहस की.
अभियोजन पक्ष के वकील व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहन ने पूर्व वित्त मंत्री के खुद बहस करने पर आपत्ति जाहिर की. मेहता ने कहा कि चिदंबरम को अपनी वकील को जानकारी देनी चाहिए और उनके जरिए बात करनी चाहिए. सिंघवी व सिब्बल पर निशाना साधते हुए मेहता ने कहा कि चिदंबरम बिना किसी वकील के बहस कर सकते हैं, अगर वह उन्हें बहस के लिए फिट नहीं मानते.
चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी देने के आरोपी हैं जब वह वित्त मंत्री हुआ करते थे. आरोप है कि उनके बेटे को रिश्वत दी गई थी जिसके बदले में उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दी. अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को पूछताछ के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया.
एयरसेल मैक्सिस : चिदंबरम की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित
राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti chidambaram) द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश तीन सितंबर के लिए सुरक्षित कर लिया. इस मामले की जांच सीबीआई व ईडी कर रही हैं. जिला व सत्र न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पिता-पुत्र दोनों की तीन सितंबर के लिए अंतरिम संरक्षण को बढ़ा दिया. हालांकि, अदालत ने आदेश देने से पहले तक एजेंसी को किसी भी दिन जिरह करने की स्वतंत्रता दी.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम.नटराजन ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी.चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए मामले को स्थगित किया जाए, क्योंकि उस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है.
हालांकि, चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने स्थगन पर आपत्ति जताई. वकील ने कहा, ‘अगर एक व्यक्ति को 10 तारीखें मिलती हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.’