ईडी के नोटिस पर कांग्रेस का पलटवार, भाजपा पर किया हमला
– नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगाए कई आरोप
– उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को दबाने का प्रयास कर रही है सरकार
– ईडी के नोटिस पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात भी कही
ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है : डॉ गोविन्द सिंह
पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविन्द सिंह ने आरोप लगाया कि ये मप्र के बीजेपी के नेताओं के इशारे पर सिर्फ आगामी चुनाव के कारण ये सब हो रहा है। हम दबने, डरने वाले नहीं हैं। मैंने ईडी को चार सप्ताह का समय दिया है कि वे इस नोटिस का कारण बताएं यदि ईडी जवाब नहीं देती है तो इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इडी को बताना चाहिए कि कौन सा मामला है, किस मामले में हम गवाह हैं। कानून के तहत बताना चाहिए कि किस मामले में मुझे बुलाया गया है।
इससे पहले उन्होंने कहा कि मप्र में नवंबर-दिसंबर में चुनाव हैं। इसलिए मप्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं को ईडी परेशान और प्रताडित करने का काम कर रही है। मैं खेती, किसानी करने वाला आदमी हूं और मैंने सात चुनाव जीते हैं। हर चुनाव में मैनें अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे या कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़े।
केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं
नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविन्द सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक मामलों से जुडे अपराधों में कार्रवाई करना ईडी का काम का होता है, लेकिन यह संस्था आज भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रही है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बेवजह ईडी कई मामलों में कूद जाती है। भाजपा के नेताओं के इशारे पर ही ईडी ने कांग्रेस के नेताओं पर हमले करने शुरु कर दिए हैं। ताकि कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार के कारनामे उजागर करना बंद कर दें। विरोधी दल के नेताओं को दफ्तर में दिन भर बिठालना, दो घंटे बाद कोई आता है कि चाय पियोगे। सुबह से रात तक बिठाकर सिर्फ परेशान करने का काम ईडी ने किया है।
ये है ईडी के नोटिस में
दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविन्द सिंह को इस नोटिस के मुताबिक डॉ गोविन्द सिंह को 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होना था। यह ईडी मुख्यालय दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक की ओर से 13 जनवरी 2023 को भेजे गए नोटिस में मनी लॉड्रिंग एक्ट 2002(15 of 2003) के तहत नाेटिस दिया।