ग्वालियर : कॉलेज-हॉस्टल, होटल-धर्मशाला संचालकों से मांगी बाहरी लोगों की जानकारी

निर्देश दिए:कॉलेज-हॉस्टल, होटल-धर्मशाला संचालकों से मांगी बाहरी लोगों की जानकारी …

धारा 144 के तहत आदेश शुक्रवार दोपहर जारी किया गया …

पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने फिर से किराएदार, होटल-धर्मशाला और कॉलेज-हॉस्टल में रुकने वाले लोगों की सूची पुलिस को देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए धारा 144 के तहत आदेश शुक्रवार दोपहर जारी किया गया।

इसमें कहा गया है कि बाहरी व्यक्तियों के कारण अपराध घटित होने से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। लोग चक्का जाम, पुतला दहन आदि भी करते हैं। इसलिए होटल, धर्मशाला, लॉज में रुकने वाले विदेशी, स्थानीय मेहमान व कर्मचारियों की सूची इनके संचालक पुलिस के तय फार्मेट में मय फोटो पहचान पत्र 10 दिन में देना सुनिश्चित करें।

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