Gwalior Excise Department: ग्वालियर 

प्रदेश के शराब ठेकेदार जो शराब दुकानों की निष्पादन प्रक्रिया से दस दिन के भीतर बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाए थे उनकी बढ़ी अवधि भी शुक्रवार को खत्म हो गई। 22 मार्च तक अवधि को अाबकारी आयुक्त ने बढ़ा दिया था लेकिन अभी भी कुछ ठेकेदार बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाए। आबकारी आयुक्त ने जारी आदेश में कहा था कि निर्धारित बढ़ी अवधि तक बैंक गारंटी जमा न कर पाने वाले ठेकों की नियमानुसार प्रक्रिया कर दी जाए। वहीं शनिवार को प्रदेश में ग्वालियर सहित बचे हुए शराब ठेकों की प्रक्रिया की जाएगी। ग्वालियर में आठ समूहों के लिए प्रक्रिया होगी।

आबकारी आयुक्त ने हाल ही में बढ़ी अवधि को लेकर आदेश जारी किया था। इसमें कहा था कि 11, 12,18 और 19 मार्च को अवकाश के कारण बैंकों से बैंक गारंटी जमा नहीं हो सकी। लायसेंसियों द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। निष्पादन प्रक्रिया से दस दिन के भीतर यानि 20 मार्च तक बैंक गारंटी जमा होने का नियम है। इस अवधि को बढ़ाकर 24 मार्च कर दिया गया था जोकि अब खत्म हो चुकी है। शेष निष्पादन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि जिन समूहों में उच्चतम आफर उस समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक अथवा बराबर राशि के प्राप्त हुए हैं, उन्हें पूर्व प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में जिला समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया होगा। इन टेंडर्स को पोर्टल पर टेंडर आर्वाड कर अन्य अग्रिम कार्रवाई की जाएं। ई-टेंडर खोलने के लिए शनिवार केा दोपहर साढ़े तीन बजे का समय रखा गया है।

ग्वालियर में भी कुछ ठेकेदार नहीं दे पाए गारंटी

ग्वालियर में भी कई शराब ठेकेदार निष्पादन प्रक्रिया में पांच प्रतिशत राशि तो जमा कर गए लेकिन बैंक गारंटी अभी तक जारी नहीं हुई है। इन शराब ठेकेदारों का समय खत्म हो चुका है,अब विभाग आगामी कार्रवाई कर सकता है। ग्वालियर में 108 करोड़ राशि के लिए निष्पादन प्रक्रिया होना है।

पांच प्रतिशत राशि सभी से जमा कराई गई थी

बैंक गारंटी को लेकर अवधि मुख्यालय से बढ़ाई गई थी। ग्वालियर की प्रक्रिया में पांच प्रतिशत राशि सभी से जमा कराई गई थी, बैंक गारंटी भी जमा करा रहे हैं। शनिवार को शेष समूहों के लिए निष्पादन की प्रक्रिया होगी।

संदीप शर्मा, सहायक आयुक्त, आबकारी