दिल्ली HC ने लिया स्वत: संज्ञान, फायर सर्विस-सरकार और MCD से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने कोचिंग संस्थानों और अन्य इमारतों की फायर सर्विस ऑडिट के निर्देश दिए हैं। अब तीन जुलाई को चीफ जस्टिस की कोर्ट इस मामले पर विचार करेगी ..

 दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुखर्जी नगर में हुए अग्निकांड का स्वत: संज्ञान लिया है। शुक्रवार को जस्टिस जसमीत सिंह और विकास महाजन की पीठ ने अरविंद केजरीवाल सरकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने कोचिंग संस्थानों और अन्य इमारतों की फायर सर्विस ऑडिट के निर्देश दिए हैं। अब तीन जुलाई को चीफ जस्टिस की कोर्ट इस मामले पर विचार करेगी।

पीठ ने कहा कि जीएनसीटीडी दिल्ली, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी करें। जस्टिस सिंह ने निर्देश दिया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को ऐसी इमारत में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हैं। क्योंकि सैकड़ों छात्र विशेष कोचिंग के लिए इन संस्थानों में जाते हैं।

फायर सर्विसेज को सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश

वकील संतोष त्रिपाठी सरकार की तरफ से पेश हुए। उन्होंने क्या सभी संस्थान जहां कई छात्र पंजीकृत हैं, उनके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र है या नहीं। इस घटना को देखते हुए यह बहुत जरूरी है। इसके बाद बेंच ने दिल्ली फायर सर्विसेज को सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि फायर सर्विस अथॉरिटी यह देखेगी कि इन संस्थानों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं।

दो हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब

संतोष त्रिपाठी ने हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस को स्वीकार किया। अदालत ने संबंधितों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष 3 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले को 3 जुलाई को उचित आदेश या निर्देश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

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