राजस्थान में 2 सीटों पर शुरू हुई वोटिंग, 12 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) की दो सीटों खींवसर (Khinwsar) और मंडावा(Mandawa) पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव (By Election) के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है. दोनों सीटों पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है. जहां सीधा मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच है.
बता दें, प्रदेश की खींवसर और मंडावा विधानासभा सीट पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है. राज्य मुख्य निर्वाचन विभाग ने उप चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. अगर बात झुंझुनूं की मंडावा विधानसभा की करें तो कुल 2,27,414 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें से 1,17,742 पुरुष और 1,09,672 महिला मतदाता हैं. मंडावा विधानसभा क्षेत्र में 2,970 सेवा नियोजित मतदाता भी हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोनिकली मतपत्र पहले ही भेज दिए गए हैं. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में कुल 259 मतदान केन्द्र हैं. यहां पर शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
दिव्यांग वोटर्स के लिए बनाए गए रैंप्स
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर सभी प्रकार की जरुरी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं. दिव्यांग मतदाताओं के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स बनाए गए हैं. मंडावा और खींवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक आदर्श मतदान केन्द्र एवं महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए जा रहे मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं. वोटिंग के लिए मतदाताओं की सुविधा के लिए चार अलग-अलग तरह के पोस्टर्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी .
11 दस्तावेजों में से किसी एक को रखें साथ
वोटिंग के लिए मतदाताओं को पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को अपने साथ लाना होगा..जिनमे से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र या राज्य सरकार के लोक उपक्रम का आईकार्ड, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र साथ ही आधार कार्ड भी मान्य होगा .