लसूड़िया टीआई के खिलाफ FIR आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे !
लसूड़िया टीआई के खिलाफ FIR आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे …
डीसीपी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को भी मिलेगी राहत
ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फर्जी चालान पेश करने के मामले में लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी को इंदौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है।
एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया कि नियम 197 के तहत अधिकारियों पर सीधे केस दर्ज करने के आदेश दिए गए है। इसके लिए राज्य शासन की मंजूरी जरूरी है लेकिन मंजूरी नहीं ली गई। बिना मंजूरी के आदेश नहीं हो सकता है। वहीं धारा 467 लेटर में जोड़ी गई जबकि ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस ग्राउंड पर कोर्ट ने लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी को मामले में स्टे दिया है।
बता दें जेएमएफसी कोर्ट ने शनिवार को एमजी रोड पुलिस को पुलिस उपायुक्त जोन-2, थाना प्रभारी लसूड़िया, उपनिरीक्षक राहुल डाबर और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
अब मामले में अब डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को भी इसमें राहत मिल जाएगी। उनके खिलाफ भी जिला कोर्ट ने केस दर्ज के निर्देश दिए थे। उनकी याचिका पर सुनवाई होना बाकी है। सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से कोई बड़ी और लंबी दलील नहीं दी गई।
हाई कोर्ट को ये भी बताया
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चालान में गलती को लेकर इसे मानवीय गलती और टाइप एरर बताया गया। तीन चालान में कहा गया कि इसमें संबंधित व्यक्ति ने ही पकड़े जाने पर गलत नाम बताया। थाने पर उसने सही नाम बताया इसलिए इसे ठीक किया गया। वहीं एक अन्य मामले को लेकर कहा गया कि इसमें टाइप एरर से पिता का नाम गलत बता दिया गया। यह भी बात कही गई कि खुद कोर्ट के ऑर्डर में भी मानवीय गलती हुई है। जिसमें कुलदीप बुंदेला का जिक्र है। जबकि इस नाम का व्यक्ति किसी भी चालान में नहीं था।