लोकायुक्त को हाईकोर्ट का आदेश-24 घंटे में अपलोड करे FIR !
लोकायुक्त को हाईकोर्ट का आदेश-24 घंटे में अपलोड करे FIR
रिश्वत लेते पकड़ाए भाेपाल के कार्यकारी अभियंता के केस में लगाई थी याचिका
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आदेश दिया है कि आगामी 24 घंटे में रिश्वत लेते पकड़े गए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता पर दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसका तय समय सीमा पर पालन भी हो।
मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की, और अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने बताया है कि संबंधित मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन, कोर्ट को अगर लगता है कि यह मामला गंभीर है जिसका खुलासा नहीं किया जा रहा है तो मामले में सुनवाई की जानी चाहिए।
युगल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश दिया। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिपालन करते हुए दर्ज एफआईआर को वेबसाइट में अपलोड किया जाए। वेबसाइट नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन करने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश जारी किए जाए।
इस मामले को लेकर दायर की गई थी याचिका
भोपाल निवासी राजेंद्र सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदस्थ सुरेश चंद्र वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। अनावेदक सुरेश चंद्र वर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। लोकायुक्त में एफआईआर की कॉपी के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन भी दायर किया था।
आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी उस एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। याचिका में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए थे कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी वेबसाइट में अपलोड की जाए।