3 हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक व्यापारी !
सरकार ने गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। थोक व्यापारी 3,000 टन और फुटकर व्यापारी 10 टन से अधिक गेहूं नहीं रख सकेंगे। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। उल्लंघन पर भंडार जब्त किया जाएगा।
- व्यापारियों के लिए गेंहू भंडारण सीमा तय
- फुटकर व्यापारी के लिए 10 टन सीमा
- नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा
भोपाल: गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। अब थोक व्यापारी तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए यह सीमा दस टन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक के लिए बनाई गई है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टाक सीमा एवं स्टाक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 जारी किया है।
इसमें थोक और फुटकर व्यापारी के साथ प्रोसेसर के लिए अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रोसेसर मासिक क्षमता के 70 प्रतिशत मात्रा को वर्ष 2024-25 के शेष माह से हिसाब से रख सकता है।
सभी को भंडारण सीमा की घोषणा करनी पड़ेगी। जब भी जांच के लिए दस्तावेज मांगे जाएं या भौतिक सत्यापन किया जाए तो इसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी को रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर भंडार को जब्त कर लिया जाएगा।