इंदौर HC :आबकारी घोटाले में क्या किया …2016 में हुआ था 72 करोड़ रुपए का घोटाला

HC का सरकार से सवाल- आबकारी घोटाले में क्या किया:4 सप्ताह में मांगा जवाब, 2016 में हुआ था 72 करोड़ रुपए का घोटाला

आबकारी घोटाले में सरकार को अब चार सप्ताह में जवाब देना होगा। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये जवाब मांगा है। दरअसल आबकारी घोटाले को लेकर जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी।

इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2016 में हुए आबकारी घोटाले में विभागीय जांच में अब तक क्या हुआ। याचिका में कहा है कि वर्ष 2016 में हुए आबकारी घोटाले में करीब 72 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ठेकेदारों ने बैंक में कम राशि जमा कर चालान प्राप्त किया और फिर इस चालान में हेराफेरी कर इसे ज्यादा राशि का बना लिया।

इसी चालान के आधार पर उन्होंने आबकारी विभाग से शराब प्राप्त कर ली। इस तरह का घोटाला लंबे समय चलता रहा। आकलन के मुताबिक पहले घोटाले की राशि करीब 42 करोड़ थी, जो बढ़कर 72 करोड़ रुपए हो गई। विभाग ने इस मामले में ठेकेदारों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करवा दी लेकिन आबकारी विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ।

शासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामले में विभागीय जांच लंबित है। इस पर कोर्ट ने शासन से कहा कि वह बताए कि इस जांच में अब तक क्या हुआ और वर्तमान में स्थिति क्या है।

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