Gurugram में 5000 मकान होंगे सील ?
हरियाणा के नया गुरुग्राम में 5000 हजार मकान व शोरूम सील किए जाएंगे। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई डीएलएफ फेज एक से पांच के बीच की जाएगी। अदालत ने दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को डर है कि अब उनके लग्जरी घर व शोरूम मिट्टी में मिल जाएंगे।

- डीएलएफ फेज एक से पांच के बीच 5000 से अधिक मकानों पर होगी सीलिंग।
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो माह के भीतर कार्रवाई के दिए आदेश।
- स्थानीय अदालत भी लंबित मामलों में सुनवाई का मौका देकर 2 माह के भीतर करे निपटान।
(डीएलएफ फेज टू में अवैध निर्माण के चलते रिहायशी मकानों के बाहर चस्पा किए गए नोटिस। जागरण फोटो)
.jpg)
हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की धारा 15 के तहत डीटीपीई की कार्रवाई में सुनवाई करने या कोई भी राहत देने का सिविल कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
डीएलएफ सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से साल 2021 में उच्च न्यायालय में डीएलएफ फेज एक से पांच के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि अवैध रूप से निर्मित बहुमंजिला इमारतों को गिराया जाए, गैरकानूनी रूप से जारी किए गए आक्युपेशन सर्टिफिकेट रद किए जाएं और संबंधित भवन मालिकों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं।
डीटीपीई की तरफ से कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के हिसाब से इन निर्माणों को वैध बनाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये जोनिंग नियमों और हरियाणा भवन कोड 2017 का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में अब इन इमारतों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
कॉलोनी का नाम | अवैध निर्माण | व्यावसायिक इस्तेमाल |
डीएलएफ फेज एक | 170 | 106 |
डीएलएफ फेज दो | 352 | 78 |
डीएलएफ फेज तीन | 438 | 99 |
डीएलएफ फेज चार | 77 | 54 |
डीएलएफ फेज पांच | 18 | 03 |
कुल | 1055 | 340 |
डीएलएफ फेज एक से पांच के बीच करीब 2693 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान है, जिनमें अवैध निर्माण और अन्य नियमों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट के बाद भी विभाग की तरफ से किए गए एडिशनल सर्वे में नियमों के उल्लंघन वाले मकानों की संख्या ओर बढ़ गई है जिसके हिसाब से विभाग की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हो गए हैं। विभाग की तरफ से आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। कोर्ट के दिशा-निर्देश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। – अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग