नई दिल्‍ली। विधानसभा से पारित विधेयकों को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी सवाल किए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजकर राय मांगी है। हालांकि, राष्ट्रपति ने जिन सवालों पर राय मांगी है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सभी सवाल फैसले के इर्द गिर्द ही हैं।
दरअसल, यह पूरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। वहां के राज्‍यपाल आर एन कवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके हस्‍तक्षेप की मांग की थी। याचिका में राज्‍य सरकार ने राज्‍यपाल पर जरूरी विधेयकों को लटकाने का आरोप लगाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पार्दीवाला और आर महादेवन की पीठ ने राज्‍यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके जाने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा  विधेयकों पर मंजूरी देने/अस्‍वीकृति करने/पुनर्विचार के लिए भेजने की समय सीमा भी तय कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जल्दी ही बहस छिड़ गई। कानूनी के जानकारों ने कहा कि जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक आदेश के जरिये समय सीमा तय कैसे कर सकता है। अब इसी पर राष्‍ट्रपति ने सवाल भेजकर राय मांगी है।
आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वो कौन-सा फैसला है, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट 14 सवाल क्यों पूछे हैं, कौन-से 14 सवाल पूछे हैं और क्‍या राष्ट्रपति की ओर से सवालों पर मांगी गई राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है?
राष्ट्रपति किन 14 सवालों पर मांगी है SC से राय?

  • जब राज्‍यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक आता है तो उनके पास क्या-क्‍या संवैधानिक विकल्प होते हैं?
  • क्‍या राज्‍यपाल विधेयक पर संविधान के तहत मिले विकल्‍पों का उपयोग करते समय कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह और मदद के लिए बाध्य हैं?
  • क्‍या राज्‍यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?
  • क्‍या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह पाबंदी लगा सकता है?
  • जब संविधान में राज्‍यपाल लिए अनुच्छेद 200 की शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर समय सीमा और तरीके तय नहीं है तो क्‍या कोर्ट इसे तय कर सकता है?
  • क्‍या राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
  • जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 में कार्य करने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा तय नहीं है तो क्‍या अदालत समय सीमा तय कर सकती है?
  • क्या राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है?
  • क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है?
  • क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है?
  • क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू किया जा सकता है?
  • क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है?
  • क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश /आदेश दे सकता है, जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल न खाता हो?
  • क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?
 

राष्‍ट्रपति द्रोपदी मुर्मु। फाइल फोटो

क्‍या राष्ट्रपति राय मांग सकती हैं?
हां, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किसी तथ्य या कानूनी मामले पर राष्ट्रपति लोकहित में सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार है। इन मामलों में भी अनुच्छेद 143 (2) के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय ली जा सकती है। 
क्‍या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है?
नहीं, राष्‍ट्रपति द्वारा 14 सवाल भेजकर मांगी गई राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्‍य नहीं है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई दफा सुप्रीम कोर्ट से राग मांगी गई। 

  • राम मंदिर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद पर नरसिम्हा राव सरकार के संदर्भ कहा था-  ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के मसलों में राय देना अनुच्छेद 143 के दायरे में नहीं आता है। 
  • कावेरी जल विवाद:  साल 1993 में कावेरी जल विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से इनकार कर दिया था। 
  • गुजरात चुनाव: साल 2002 में गुजरात चुनावों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था’ अपील या पुनर्विचार याचिका की बजाय रेफरेंस भेजने का विकल्प गलत है।

क्‍या सुप्रीम कोर्ट की राय मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है?

संविधान के प्रावधान और पिछले कई फैसलों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मानना राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं  है। 
आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्‍यों तय की समय सीमा?
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने साल 2023 सुप्रीम कोर्ट में एक मामला उठाया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2020 के एक विधेयक समेत 12 विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं।

  • तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने 10 अहम विधेयकों को लंबे समय तक मंजूरी नहीं दी, ना विधेयकों को खारिज किया और न ही राष्ट्रपति को भेजे।
  • राज्‍य सरकार ने 18 नवंबर, 2023 को अनुच्छेद 200 के तहत उन विधेयकों को दोबारा विधानसभा में पारित कराया। फिर राज्यपाल के पास भेजे।
  • राज्यपाल ने 28 नवंबर, 2023 को उन विधेयकों को अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज दिया।
  •  इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए और कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। कहा, ‘राज्यपाल संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। विधायी प्रक्रिया में जानबूझकर बाधा डाल रहे हैं।’

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अधिकार का प्रयोग करते हुए इस पर फैसला दिया था ”राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर राष्ट्रपति की ओर से तय समय (तीन माह) में फैसला नहीं लिया गया तो इसका कारण रिकॉर्ड किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकार को इस बारे में सूचित किया जाएगा।” 

 

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो।

अनुच्छेद 200 और 201 में क्‍या प्रावधान हैं?
अनुच्छेद 200: राज्‍यपाल को मिलते हैं 4 विकल्‍प 
विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास चार विकल्प (मंजूरी देना, स्वीकृति देना, पुनर्विचार के लिए विधानसभा भेजना और राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए भेजना) होते हैं।
अनुच्छेद 201: राज्‍यपाल के पास होते हैं दो विकल्‍प
 अगर राज्यपाल ने कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है और विधानसभा में वो दोबारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल को मंजूरी देनी होती है, उसे रोका नहीं जा सकता है।
इसके अलावा, राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प (मंजूरी देना, अस्वीकृति देना और विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना) होते हैं।
अगर राष्ट्रपति विधेयक विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाने का विकल्प चुनते हैं और विधानसभा में दोबारा पारित हो जाता है, तब भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है।
बता दें कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास असीमित समय होता है। इसके चलते कुछ विधेयक सालों तक लंबित रह सकते हैं, जिससे राज्य की विधायी प्रक्रिया बाधित होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार के तहत बनाया नियम?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक विशेषाधिकार देता है, जिससे वह विशेष मामलों में कानून की सीमा से परे जाकर पूर्ण न्याय कर सके।
अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश अथवा निर्देश दे सकता है। इस आदेश/निर्देश को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और अन्‍य अधिकारी सभी जरूरी कदम उठाने के लिए बाध्य होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल तब करता है, जब सामान्य कानून से न्याय नहीं मिल पा रहा हो या फिर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। तब कोर्ट अपना फैसला इस तरह देते है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
 

राष्ट्रपति ने संविधान पर अतिक्रमण करार दिया

राष्‍ट्रपति मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट के राज्‍यपाल और राष्‍ट्रपति के लिए तीन महीने की समय सीमा तय करने के फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत करार दिया है। मुर्मु ने इस फैसले को संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी बताया है। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मु ने अनुच्छेद 143 (1) के तहत 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है।
क्‍या  पहले भी इस तरह का मामला हुआ?
हां, इससे पहले भी अनुच्छेद 143 के तहत राय लेने के मामले आ चुके हैं।

  • सबसे पहला मामला दिल्ली लॉज एक्ट-1951 में आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी।
  • इसके बाद केरल शैक्षणिक बिल 1957 पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय न सिर्फ रेफरेंस की व्याख्या की थी, बल्कि राय भी दी थी।
  •  2006 इंदौर नगर निगम मामले में तीन जजों की बेंच ने फैसला दिया था-  नीतिगत मामलों में संसद और केंद्र के निर्णयों पर न्यायिक दखल नहीं होना चाहिए।
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