कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, आमजन पर ही केस दर्ज किए

ग्वालियर। न्यायमित्रों ने शुक्रवार को कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ या नहीं, को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के जरिए न्यायमित्रों ने बताया है कि 20 सितंबर ने कलेक्टर ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन तय की थी, उसका पालन नहीं हुआ। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आमजन पर ही केस दर्ज किए गए हैं। न्यायमित्रों (अधिवक्ता संजय द्विवेदी, राजू शर्मा व विजयदत्त शर्मा) ने रिपोर्ट में बताया है कि राजनीतिक व अन्य कार्यक्रमों में मास्क व शारीरिक दूरी का पालन नहीं हुआ है और सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा है। शहर में हुए राजनीतिक कार्यक्रमों में काफी संख्या में भीड़ पहुंची। न्यायमित्रों ने 20 सितंबर से 24 सितंबर के बीच हुए कार्यक्रमों के फोटो, अखबार की कटिंग के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। न्यायमित्रों ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को याचिका की फिर से सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना को लेकर जारी की गई गाइड लाइन के उल्लंघन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोविड-19 कोरोना की वजह से वैवाहिक आयोजन, अन्य सामाजिक कार्यक्रम व अंत्येष्टि में लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। जबकि शहर में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है।
न्याय मित्रों से कहा, भीड़ वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित किए जाएं
न्यायमित्रों ने शहर में फैले संक्रमण की हकीकत से भी कोर्ट को अवगत कराया। पहला कोरोना मरीज 24 मार्च को निकला था। 30 जून तक शहर में 377 मरीज हो गए थे। 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या 2298 हो गई थी। 1921 मरीज बढ़ गए। 31 अगस्त तक मरीजों की संख्या 5846 तक पहुंच गई। इस अवधि में 3548 मरीज बढ़े। 24 सितंबर तक मरीजों की संख्या 10742 हो गई है। सितंबर के 24 दिनों 4 हजार 895 मरीज बढ़े हैं।

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