ट्रैक्टर मार्च हिंसा: यूपी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR, दंगा भड़काने का आरोप

एफआईआर में ये भी कहा गया है कि उनके ट्वीट से बने माहौल के कारण, प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पहुंचकर धार्मिक और अन्य झंडे फहराए. नामित व्यक्ति भारत के इतिहास में इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं.

त्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर, न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. अर्पित मिश्रा नाम के एक शख्स ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उन्होंने कहा, इन नामजद लोगों ने 26 जनवरी को गलत पोस्ट किए और दंगा भड़काने की साजिश की.

इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए समेत कई धाराएं लगाई गई हैं. 26 जनवरी को हुई हिंसा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, पत्रकार मृणाल पांडेय, पत्रकार जफर आगा, परेशनाथ, अनन्तनाथ, विनोद के जोश लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. गौरतलब है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाया गया है इसके अलावा इस हिंसा में करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ ही है साथ ही साथ पुलिस के 394 जवान घायल हुए हैं.

बड़ी साजिश के तहत हिंसा को दिया गया अंजाम

दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज FIR में साफ तौर पर लिखा है कि देश और देश के बाहर जो भी ऑर्गेनाइजर या इंडिविजुअल उन सबकी भूमिका की जांच की जाएगी. इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी. सूत्रों के मुताबिक दर्ज की गई FIR में साफ तौर पर लिखा गया है एक बड़ी साजिश के तहत इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया है.

एफआईआर में ये भी कहा गया है कि उनके ट्वीट से बने माहौल के कारण, प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पहुंचकर धार्मिक और अन्य झंडे फहराए. नामित व्यक्ति भारत के इतिहास में इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के इस मामले में अब तक 33 FIR दर्ज की जा चुकी है जिनमें से 9 मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. जिसमें समय पुर बादली, कोतवाली, आई पी एस्टेट, नांगलोई, बाबा हरिदास नगर, नजफगढ़, पांडव नगर इन थानों में दर्ज हुए मामलो की जांच क्राइम ब्रांच की टीम करेगी. पुलिस के मुताबिक इसके अलावा अब तक 44 लोगों के खिलाफ LOC जारी की गई है.

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