उत्तराखंड: सोशल मीडिया पर करते हैं राष्ट्रविरोधी पोस्ट तो शस्त्र लाइसेंस मिलने में होगी मुश्किल

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के हवाले से मीडिया को बताया गया कि सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी एवं असामाजिक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाएगा और भविष्य में उनके द्वारा पासपोर्ट एवं आर्म्स लाइसेंस के अनुरोध करने पर सत्यापन कार्यवाही में इसका उल्लेख भी किया जाएगा. 

देहरादूनः अगर आप उत्तराखंड में हैं और शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर की ठीक से सफाई कर लें. राज्य का प्रशासन अब शस्त्र लाइसेंस देने से पहले आपकी सोशल मीडिया का रिकॉर्ड देखेगा. अगर आप किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त रहते हैं या फिर कोई राष्ट्र विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं तो इसका असर आपके शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पर पड़ेगा. मंगलवार शाम पुलिस की ओर से इस बारे में घोषणा की गई है.

ट्वीट करके दी जानकारी
जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में शस्त्र लाइसेंस का आवेदन करने वाले लोगों का पुलिस सोशल मीडिया रिकॉर्ड खंगालेगी. पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के हवाले से मीडिया को बताया गया कि सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी एवं असामाजिक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाएगा और भविष्य में उनके द्वारा पासपोर्ट एवं आर्म्स लाइसेंस के अनुरोध करने पर सत्यापन कार्यवाही में इसका उल्लेख भी किया जाएगा.

ड्रग्स माफिया और साइबर क्राइम पर भी नकेल
दरअसल, यह निर्णय ऐसे समय में और इसलिए लिया गया है जब फेसबुक और ट्विटर पर ऐसे लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो राष्ट्र विरोधी पोस्ट कर रहे हैं या फिर सामाजिक भावना को आहत को करने वाली टिप्पणियां कर रहे हैं. CAA-NRC के विरोध की आड़ में सामाजिक सौहार्द को हानि पहुंचानी वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए थे.

 

इनसे जुड़े लोगों ने भड़काऊ पोस्ट के जरिए ऐसा माहौल बनाया, जिनके कारण हिंसात्मक स्थितियां बनीं. वहीं देशभर में ऐसे कई प्लेटफॉर्म का प्रयोग गलत तरीके से हो रहा है, जिनसे शांति व्यवस्था भंग हो रही है. ऐसी स्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने साइबर अपराधों पर भी नकेल कसे जाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि ड्रग्स माफिया और साइबर क्राइम के अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा.

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