चुनाव में प्लास्टिक के फ्लैक्स और बैनर के विकल्प तलाशे सरकार और चुनाव आयोग; ग्वालियर हाईकोर्ट ने आदेश दिए
ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार को चुनावों में प्लास्टिक के फ्लैक्स और बैनरों के विकल्प तलाशने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 मई को होगी।
लॉ स्टूडेंट्स नमन चौबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, इसमें कहा है कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक के फ्लैक्स और बैनरों का चलन बढ़ जाता है। इसके निर्माण और प्रयोग की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसको लेकर ना तो चुनाव आयोग गंभीर है और ना राजनीतिक पार्टियां ध्यान दे रही हैं। इस पर सख्ती जरूरी है।
मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस शील नागु और जस्टिस आनंद पाठक की बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं कि प्लास्टिक की प्रचार सामग्री का कम से कम उपयोग करें। चुनाव आयोग एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराता है, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पर रोक लगाए और उसके विकल्प पर भी विचार करे, ताकि राजनीतिक पार्टियां उसका प्रयोग कर सकें।