हाई कोर्ट की सख्ती:थानों में सीसीटीवी कैमरों का उद्देश्य अपराध की जांच में मदद करना, आभूषण बनना नहीं
- हाई कोर्ट ने डीजीपी से कहा- सीसीटीवी कैमरों के फुटेज सालभर तक सुरक्षित रखें
मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को एक साल तक सहेजकर रखने के आदेश डीजीपी को दिए हैं। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के करते हुए कहा- मप्र के डीजीपी पुलिस थानों में अच्छी क्वालिटी और ज्यादा क्षमता वाली मेमोरी के कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें। यदि यह संभव नहीं है तो ऐसा हार्डवेयर इंस्टाल करें जिसमें सीसीटीवी फुटेज काफी समय तक सहेज कर रखा जा सके।
कोर्ट ने पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा है- जिस उद्देश्य के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी कैमरे का उद्देश्य अपराध की जांच में मदद करना है, महज आभूषण बनकर रह जाना नहीं। कोर्ट ने कहा है कि यह सर्वविदित है कि अपराध की जांच में समय लगता है। ऐसी स्थिति में सीसीटीवी कैमरों की स्टोरेज मेमोरी छह माह की होनी चाहिए, साथ ही उन फुटेज को और छह माह तक सहेजने के लिए बैकअप उपकरण की भी व्यवस्था होना चाहिए।