Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश- MCD को सड़कों से वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं, जुर्माना वसूलना भी है गैरकानूनी
कोर्ट ने कानून और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वाहन जब्त करने से पहले नगर निगम को पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए. कोर्ट ने कहा नगर निगम को वाहन मालिक को इस बात की हिदायत भी देनी चाहिए थी कि अवैध पार्किंग का परिणाम क्या हो सकता है
सड़क पर और सार्वजनिक भूमि पर खड़े वाहनों को नगर निगम (Municipal Corporation) न तो जब्त कर सकता है और न ही जुर्माना वसूल सकती है. दिल्ली कोर्ट (Delhi High Court) ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पार्किंग किए वाहन को जब्त करने और जुर्माने लगाने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है.कोर्ट ने कानून और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वाहन जब्त करने से पहले नगर निगम को पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए. कोर्ट ने कहा नगर निगम को वाहन मालिक को इस बात की हिदायत भी देनी चाहिए थी कि अवैध पार्किंग का परिणाम क्या हो सकता है.
जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि नगर निगम ऐसा कोई आदेश वा सर्कुलर पेश नहीं कर पाया जिसमें सड़कों- निगम भूमि पर अवैध रूप से पार्क वाहनों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान हो. कोर्ट ने कहा कि न तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है और न ही नगर निगम ने आज तक कोई नियम बनाए हैं, जिसमें सार्वजनिक भूमि पर खड़े वाहनों को हटाने, जब्त करने का प्रावधान हो. हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि 1999 और 2018 को जारी सर्कुलर के तहत उसे इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है. हाईकोर्ट ने वाहन मालिक राहुल कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है.
कोर्ट ने कहा कि निगम जिस सर्कुलर की दलील दे रहा है वह इस मामले में लागू नहीं होता, कोर्ट ने कहा यह सरकारी जमीन पर अवैध पार्किंग का मामला है, जबकि सर्कुलर रेहड़ी-पटरी, सड़कों पर वाहन खड़े कर सामन बेचना और अन्य व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा है.
क्या है वो मामला जिस पर कोर्ट ने दिया आदेश
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने टाटा 407 ट्रक जब्त करने और 12 लाख रुपये जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ राहुल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि उसने अपने घर के बाहर वाहन खड़ा किया था और नगर निगम ने 12 फरवरी, 2021 को जब्त करके 12 लाख रुपये का जुर्माना किया. इससे पहले, जनवरी में भी नगर निगम ने वाहन का करीब 12 हजार रुपये का चालान किया. याचिकाकर्ता ने वाहन रिलीज करने का आदेश देने की मांग करते हुए कोर्ट से कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर वाहन की ईएमआई भरना भी मुश्किल हो रहा है.
नगर निगम ने कोर्ट से की थी याचिका खारिज करने की मांग
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने गीता कॉलोनी श्मशान घाट की जमीन पर ट्रक खड़ा किया था और इससे व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, इसलिए जब्त करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई. अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए नगर निगम ने 1999 और 2018 में जारी सर्कुलर को पेश करते हुए कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की.