किसान और कर्मचारी आंदोलन से घबराया प्रशासन …. विधान सभा के एक किलोमीटर के दायरे में टैक्टर – ट्रौली, बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी ले जाने पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थान पर अधिकतम 4 लोग रहेंगे

किसानों और कर्मचारियों-शिक्षकों के आंदोलन का असर दिखने लगा है। सरकार ने लखनऊ में धारा 144 लगा दिया है। मंगलवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि किसान और कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावित धरना – प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे में शहर में धारा 144 लागू किया जाता है। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया ने आदेश जारी करते हुए विधानसभा के आस-पास ट्रैक्टर – ट्रौली के साथ बैलगाड़ी की आवागमन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पांच जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस समय तक चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में तमाम आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएंगे।

पिछले 15 दिन में तीन बड़े प्रदर्शन लखनऊ में हुए

पिछले 15 दिन में लखनऊ में तीन बड़े प्रदर्शन हुए हैं। इसमें प्रदर्शनकारियों की संख्या 50 हजार से डेढ़ लाख तक रही है। सबसे पहले अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से 21 नवंबर को आंदोलन किया गया था। इसमें पूरे प्रदेश से करीब 50 हजार कर्मचारी और शिक्षक आए थे। उस दौरान पूरे दिन ईको गार्डन के आस-पास जाम लग गया था। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में रैली की थी। उसमें भी बड़ी संख्या में भीड़ हुई थी। यह आंदोलन 22 नवंबर को हुआ था। उसके बाद 30 नवंबर को कर्मचारियों और शिक्षकों ने फिर से पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन किया था। इस आंदोलन में करीब डेढ़ लाख लोग और 10 हजार से ज्यादा गाड़ियां आ गई थीं। इसको संभालने में पुलिस- प्रशासन की हालत खराब हो गई थी।

यह आदेश जारी किया गया

– विधानसभा के आसपास एक किमी की परिधि में ट्रैक्टर- ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, तांगा, अग्निय शस्त्र व ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि पर पूरी तरह बैन, धरना प्रदर्शन पर भी रोक, विधानसभा के सामने इस तरह की गतिविधियों पर धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई होगी।

– संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना पांच या इससे ज्यादा लोगों के जुलूस निकालने पर पाबंदी

– रात 10 से सुबह 6 बजे ध्वनिविस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं। किसी भी धार्मिक, सार्वजनिक स्थल और जुलूस में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

– लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर लाठी डँडा (दिव्यांगों को छूट), तेज धार वाले चाकू आदि का प्रयोग नहीं कर सकते

– घर और मकान की छतो पर ईंट, पत्थर और सोडा वाटर की बोतल और ज्वलनशील पदार्थ नहीं रख सकते

– एक बार में 50 से ज्यादा लोग धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा नहीं हो सकते

– सोशल मीडिया पर अफवाह फैली तो एडमिन पर होगी कार्रवाई

– चाइनीज़ धागे पर रोक, चाइनीज़ मांझे की बिक्री और खरीद करने पर कार्रवाई होगी

– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्विमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

– सरकारी दफ्तरों व विधान भवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।

– सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।

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