Section 144 In Lucknow: लखनऊ में पुलिस ने लागू की धारा 144, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

Section 144 In Lucknow: लखनऊ ज़िले में पुलिस ने 7 दिसंबर यानी आज से अगले साल 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने करीब एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. पुलिस ने ये फैसला क्रिसमस, नए साल के जश्न, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे, आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र लिया है. लखनऊ ज़िले में 7 दिसंबर यानी आज से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी.

कोरोना को लेकर लिए गए ये फैसले

क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटाकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. इसके लिए पुलिस ने मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है. लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को इसको  लेकर एक आदेश जारी किया. पुलिस आयुक्त डी. के. ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा लागू किये गये कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा.

ऑनलाइन भी पुलिस सतर्क

पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अब बंद स्थानों पर होने वाली शादियों और अन्य आयोजनों में एक वक्त पर 100 अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क की बनाना भी आवश्यक होगा.

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