MP पंचायत चुनाव ….. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तय की; हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से किया था इंकार

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तय की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा OBC आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्यप्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी।

मप्र हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की।

दरअसल, सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। याचिका में कमल नाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

प्रदेश कांग्रेस के पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी। प्रदेश में संविधान और नियमों के विरुद्ध पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2014 के आरक्षण से होगा तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होने जा रहा है।

इधर, राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश : 3 साल से जमे अफसरों को हटाएं
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना गाइड लाइन का पालन सख्ती से करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाए। इस बात का ध्यान रखें कि चुनाव के कारण कोरोना के प्रकरण नहीं बढ़ें। उन्होंने कहा कि तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित करें।

प्रथम एवं द्वितीय चरण के चुनाव की सूचना 13 को
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए निर्वाचन की सूचना 13 दिसंबर को और तृतीय चरण की 30 दिसंबर को जारी की जाएगी। साथ ही आरक्षण और मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। रिक्त पदों की और स्थानों के आरक्षण की स्थिति की पुष्टि कर लें। जिला एवं विकास खंड मुख्यालय की तरह क्लस्टर स्तर पर भी सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कर ली जाएं। नाम निर्देशन-पत्रों की जानकारी प्रतिदिन आइईएमएस के माध्यम से भेजें।

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