अवैध कॉलोनियों का निर्माण:अवैध कॉलोनी – कॉलोनाइजर अब्दुल वहीद और बालकिशन को भी नहीं मिली जमानत
- कॉलोनियों की खेती – अब तक 3 की अग्रिम जमानत खारिज, कभी भी गिरफ्तारी संभव
बिना अनुमति अवैध कॉलोनी बनाकर लोगों को ठगने वाले दो और कॉलोनाइजर की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। इनमें पहला सेठजी का बाजार निवासी अब्दुल वाहिद पिता अब्दुल कादिर और दूसरा महावीर नगर निवासी बालकिशन पिता रामनारायण पिपलौदिया है। ये अशरफ बेलिम, मुजीब रहमान के साथ मिलकर अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे अवैध प्लाटिंग कर लोगों को ऊंची कीमत पर बेच रहे थे। इसके पहले 4 दिसंबर को ऊंकाला रोड पर अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर तेजसिंह धभाई की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। अक्टूबर और नवंबर में
नगर निगम ने 9 अवैध कॉलोनियों का निर्माण
तोड़कर 17 कॉलोनाइजरों के खिलाफ माणकचौक, स्टेशन रोड और दीनदयाल नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराए थे। इनमें से तीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट के सख्त रूख से बाकी 14 कॉलोनाइजरों के होश उड़े हुए हैं। पुलिस ने अब इनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है।
‘धोखाधड़ी का अपराध प्रतीत होता है, जांच भी अधूरी, ऐसे में अग्रिम जमानत देना उचित नहीं’
अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे अवैध कॉलोनी काटने वाले अब्दुल वहीद और बालकिशन पिपलौदिया ने गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक विमल छिपानी ने तर्क दिया कि बालकिशन और अब्दुल वाहिद ने बिना अनुमति कॉलोनी काटकर भूखंड विक्रय किए हैं। भले ही खरीददार ने शिकायत न की हो अपराध धोखाधड़ी का प्रतीत होता है। अपूर्ण विवेचना और अपराध की गंभीर प्रकृति देखते हुए अग्रिम जमानत देना उचित और न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस पर कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।
18 नवंबर को नगर निगम, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे सर्वे नंबर 534/2 मीन 2 की 0.130, 534/4/2/2 की 0.225 और 534/4/1/2 की 0.064 हेक्टेयर को मिलाकर मुजीब रहमान, अशरफ बेलीम व एक अन्य, बालकिशन पिपलौदिया व अन्य की अवैध कॉलोनी में बनी सीसी रोड और सीवर लाइन सहित अन्य निर्माण को तोड़ा था। इसके बाद मानव संसाधन तथा वाहन के खर्च की वसूली के लिए नगर निगम ने 67500 रुपए जमा करवाने का नोटिस दिया था, लेकिन राशि जमा नहीं करवाई गई। इस पर 1 दिसंबर को उपयंत्री बृजेश कुशवाह ने माणकचौक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
कालिकामाता मंदिर की जमीन के अतिक्रमणकर्ताओं ने कोर्ट स्टे की बात कही, प्रशासन ने आदेश की कॉपी मांगी
आनंद कॉलोनी रोड पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ऑफिस के सामने वाली श्री कालिकामाता मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला फिलहाल अटक गया है। प्रशासन ने लगभग 0.250 बीघा जमीन पर कब्जा करते हुए पक्के मकान और दुकाने बनाने वाले रईस पिता रसूल, अख्तर पिता रसूल, अनीस पिता रसूल को नोटिस जारी किए थे। जवाब में अतिक्रमणकर्ताओं ने 2008 में हाईकोर्ट स्टे होने की बात कही है।
प्रशासन ने स्टे की कॉपी मांगी है, जो अब तक उन्होंने नहीं दी है। तीनों ने मिलकर लगभग 7350 वर्गफीट जमीन पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं इनके अतिक्रमण की आड़ में आसपास कुछ लोगों ने कच्ची-पक्की झोपडिय़ां भी बना ली है। तहसीलदार गोपाल सोनी ने बताया हाईकोर्ट के आदेश मंगवाया है। उसके बाद जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे।