शिवपुरी … नई शराब नीति:जिले की सभी मदिरा दुकान कंपोजिट शॉप होंगी, यहां देशी-विदेशी दोनों मदिरा बिकेगी

नई शराब नीति के तहत जिले की सभी मदिरा दुकान अब कंपोजिट शॉप होंगी। यहां पर देसी और विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा का विक्रय हो सकेगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 में जिले की सभी मदिरा दुकानें कंपोजिट शॉप नीति लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी मदिरा दुकान जो वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा दुकान थी, उसे देश के बाहर से आयातित (बीआईओ) मदिरा के विक्रय की अनुमति नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी श्री धाकड़ ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए शिवपुरी जिले में 11 फरवरी को निष्पादन से शेष रहे 21 समूहों में सम्मिलित 74 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अधीन किया जाएगा। उक्त निष्पादन का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और निष्पादन स्थल में किया जाएगा।

ई-टेण्डर के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड और ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में नीति निर्देश आबकारी विभाग की वेबसाइट www. excise.mp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। ई-टेण्डर के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे से तथा जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से निराकरण किए जाने की कार्रवाई टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक की जाएगी।

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