जीएसटी विभाग ने भेजा नोटिस … सालाना टर्न ओवर 20 लाख के पार लेकिन पंजीयन न करवाने वाले व्यापारियों पर सख्ती की तैयारी

18 फीसदी जीएसटी चुकाने का प्रावधान, पंजीयन होने से सरकार को मिलेगा और ज्यादा टैक्स। - Dainik Bhaskar

18 फीसदी जीएसटी चुकाने का प्रावधान, पंजीयन होने से सरकार को मिलेगा और ज्यादा टैक्स।

शादी सहित अन्य समारोह आयोजित कराने के एवज में मोटी रकम वसूल करने वाले शहर के अधिकांश मैरिज गार्डन और बैंक्वेट हॉल संचालकों ने (जीएसटी) में पंजीयन नहीं कराया है। यही नहीं, कोचिंग से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंस और ईवेंट मैनेजमेंट फर्म का संचालन करने वाले व्यापारियों ने भी जीएसटी पंजीयन नहीं कराया है।

ये स्थिति तब है जब सालाना 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा टर्न ओवर वाली प्रत्येक फर्म को जीएसटी में पंजीयन कराने का प्रावधान है। नियमानुसार इन सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने का प्रावधान है। चूंकि, इन सेक्टरों के व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीयन नहीं कराया है, इस कारण जीएसटी की राशि सरकार के खाते में जमा नहीं हो पा रही। हालांकि, विभाग ने जानकारी के अनुसार, विभिन्न सेक्टरों के व्यापारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

खाता तैयार नहीं करते

इन सेक्टर के व्यापारियों द्वारा खाता तैयार नहीं किया जाता, जो सर्विस प्रदान करते हैं, उस सर्विस के बदले पक्की रसीद नहीं दी जाती। यहां तक की कई व्यापारी शॉप एक्ट तक में भी पंजीयन नहीं कराते हैं।

सरकार मानती है छोटा व्यापारी, ध्यान नहीं देती

इन सेक्टर में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को सरकार छोटा व्यवसायी मानती है इसीलिए इन पर ध्यान नहीं दिया जाता।

-जैसा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. अनिल अग्रवाल ने बताया

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