ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रवींद्र कुशवाह को पीडब्ल्यूडी के सबलगढ़ सब डिवीजन का प्रभार दिए जाने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका विभाग के सब इंजीनियर केपी शर्मा ने लगाई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी सिंह ने तर्क दिया कि रवींद्र कुशवाह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) का छापा पड़ चुका है। इनके यहां से 15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। अलग-अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। उससे आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। शासन की गाइडलाइन है कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्हें प्रमुख पदों पर नहीं बिठाया जाता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने वरिष्ठों की अनदेखी करते हुए रवींद्र कुशवाह को प्रभार दिया है, जबकि उस सब डिवीजन में वरिष्ठ अधिकारी कार्य कर रहे हैं। उनकी वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए प्रभार दिया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का तर्क सुनने के बाद शासन को नोटिस जारी कर दिया है।