P में नगरीय निकाय चुनाव पर ….25 साल के हैं तो लड़ सकते हैं मेयर का चुनाव, जानिए किसके लिए क्या शर्तें
राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 जुलाई और दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होगा। यदि आप भी चुनाव में उतरने की सोच रखते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन को समझना होगा। साथ ही मतदाताओं को मतदान के लिए गाइडलाइन को जानना जरूरी है।
पढ़िए निकाय चुनाव को लेकर सबकुछ…
क्या चुनाव EVM से होंगे?
जी हां, नगरीय निकाय के लिए चुनाव EVM से ही होंगे। सरकारी कर्मचारी मतपत्रों का उपयोग कर वोट डाल सकेंगे।
यदि महापौर का चुनाव लड़ना है तो कितनी राशि जमा करनी होगी?
चुनाव में महापौर के लिए दावेदारी करने वाले व्यक्ति को 20 हजार रुपए नॉमिनेशन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
पार्षद का चुनाव लड़ना है तो कितनी राशि जमा करनी होगी?
चुनाव में नगर निगम क्षेत्र में पार्षद के लिए दावेदारी करने वाले व्यक्ति को 5 हजार, नगर पालिका के पार्षद के लिए 3 हजार और नगर परिषद के लिए 1 हजार रुपए जमा करने होंगे।
क्या आरक्षित वर्गों और महिला कैंडिडेट के लिए धरोहर राशि में छूट दी गई है?
जी हां। एससी, एसटी, ओबीसी व महिला उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के लिए तय राशि से आधी राशि ही जमा करनी होगी। उदाहरण के लिए महापौर के लिए 20 हजार राशि तय की गई तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सिर्फ 10 हजार रुपए ही जमा करने होंगे।
चुनाव दलीय पद्धति पर आधारित होंगे या नहीं?
जी हां, नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधारित होंगे। यानी बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें निर्वाचन प्रतीक और आरक्षण आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है। इन दलों को उनके निर्धारित प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
उम्मीदवार के लिए क्या है क्राइटेरिया ?
महापौर के लिए संबंधित निकाय और पार्षद के लिए संबंधित वार्ड का वोटर होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो महापौर के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और पार्षद के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पत्र की जिस तारीख (20 जून 2022) को जांच की जाएगी, वहीं आयु सीमा को तय करने की कटऑफ डेट मानी जाएगी।
क्या कोई पार्षद और महापौर दोनों पद के लिए चुनाव लड़ सकता है?
जी हां। एक व्यक्ति पार्षद और महापौर दोनों पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।
शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए?
शैक्षणिक योग्यता की कोई शर्त लागू नहीं है। लेकिन नॉमिनेशन के समय दिए जाने वाले शपथपत्र में सही जानकारी दर्शानी होगी।
गलत जानकारी देने पर क्या कार्रवाई होगी?
नगरीय निकायों के चुनाव के लिए जमा किए जाने वाले शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने पर दंड का प्रावधान है। इसके लिए उम्मीदवार को 6 माह की जेल हो सकती है साथ ही 25 हजार रुपए आर्थिक दंड के तौर पर जमा करने होंगे।
चुनाव के दौरान महापौर के लिए उम्मीदवार कितनी राशि खर्च कर सकता है?
ऐसे नगर निगम जहां जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। वहां प्रचार के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इसी तरह जिन नगर निगम की आबादी 10 लाख से कम है, वहां उम्मीदवार अधिकतम 15 लाख रुपए खर्च कर सकता है।
चुनाव के दौरान पार्षद के लिए उम्मीदवार कितनी राशि खर्च कर सकता है?
पार्षद के लिए खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि अलग-अलग श्रेणी में तय की गई है।
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में उम्मीदवार अधिकतम 8.75 लाख रुपए और 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में अधिकतम 3.75 लाख रुपए खर्च कर सकता है।
- 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र में 2.5 लाख, 50 हजार से 1 लाख आबादी वाले क्षेत्र में 1.5 लाख और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं।
- नगर परिषद के पार्षद के लिए उम्मीदवार अधिकतम 75 हजार रुपए खर्च कर सकेगा।
आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है तो क्या अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं क्या?
सिर्फ वही मतदाता, चुनाव में अपने मत का उपयोग कर सकेंगे जिनका नाम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मई 2022 को जारी की गई वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम वेबसाइट https://mplocalelection.gov.in/ के माध्यम से देख सकते हैं।
वोटर्स को कितने वोट डालने होंगे?
नगर निगम में महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। इसलिए नगर निगम क्षेत्र में एक वोटर को दो वोट देना होगा। एक वोट महापौर के लिए और दूसरा वोट पार्षद के लिए देना होगा। वहीं नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होंगे। इसलिए यहां वोटर को सिर्फ पार्षद को चुनने के लिए वोट देना है।
वोट डालते के लिए क्या पहचान पत्र लाना जरूरी है?
जी हां। अपने मत का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर लाइसेंस, आधार कार्ड सहित आयोग द्वारा तय 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लेकर जाना अनिवार्य होगा।
क्या वोटर नोटा का उपयोग कर सकते हैं?
जी हां, वोटर को इस चुनाव में नोटा (इनमें से कोई नहीं) का उपयोग करने का भी विकल्प दिया जाएगा। यदि उसे लगता है कि कोई भी उम्मीदवार उसके मापदंड पर खरा नहीं उतर रहा है तो वो नोटा का उपयोग कर सकता है।
वोटिंग का समय क्या होगा?
मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा।