ग्वालियर के टोपी बाजार में किया अवैध निर्माण, नोटिस के बाद नहीं कर रहे कार्रवाई
भवन अधिकारी दक्षिण पवन शर्मा का कहना है कि संबंधित को नोटिस जारी किया गया था। उसने आनलाइन कंपाउंडिंग के लिए राशि जमा की है।
ग्वालियर, वार्ड 43 के अंतर्गत आने वाले टोपी बाजार में 240 वर्गफीट पर निर्माण की अनुमति लेकर एक व्यापारी ने तीन मंजिला इमारत तैयार कर दी। इस निर्माण के लिए पड़ोस में बनी दुकान तक जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन से लेकर नगर निगम की जनसुनवाई में की गई, लेकिन निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
जानकारी के मुताबिक टोपी बाजार में मस्जिद के सामने पूजा पत्नी निशांत सुखीजा के नाम से 240 वर्गफीट पर निर्माण की मंजूरी ली गई थी। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश जाजोरिया ने बताया कि मंजूरी लेने के बाद अवैध रूप से निर्माण करते हुए जीनों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पाइपलाइन और मोरी भी तोड़ दी है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल ने अवैध निर्माण तोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मामले में भवन अधिकारी दक्षिण पवन शर्मा का कहना है कि संबंधित को नोटिस जारी किया गया था। उसने आनलाइन कंपाउंडिंग के लिए राशि जमा की है। कंपाउंडिंग के आधार पर निर्माण की जांच की जाएगी और अतिरिक्त निर्माण तोड़ दिया जाएगा।