सहारनपुर :खनन माफिया के साथी निकले डिप्टी कलेक्टर और दो कानूनगो ..!

पुलिस ने दो पूर्व एमएलसी भाइयों और पूर्व PCS समेत 14 पर लगाई गैंगस्टर …

देशभर में खनन माफिया हाजी इकबाल का नाम किसी से छुपा नहीं है। हाजी इकबाल की मुसीबते लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध खनन कराने में एक डिप्टी कलेक्टर और दो रिटायर्ड कानूनगो समेत 14 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें पूर्व एमएलसी भाईयों हाजी इकबाल और महमूद अली के नाम भी शामिल है। लेखपाल सहित नौ लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। अभी पांचों की तलाश की जा रही है।

संक्रमणीय भूमि दर्शाकर कर दिए थे पट्‌टे
बेहट थाने में कुछ समय पहले जमीन की धोखाधड़ी को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें असंक्रमणीय भूमि को गलत तरीके से संक्रमणीय भूमि दर्शाकर ग्रामीणों के नाम पर पट्टे कर दिए गए थे। जमीन को किसानों ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के नाम बैनामा कर दिया था। बेहट के पूर्व एसडीएम शीतल प्रसाद व पूर्व रजिस्ट्रार जनेश्वर प्रयाद व पूर्व राजस्व निरीक्षक बीरबल को भी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अभियुक्तों का गैंग चार्ट तैयार
अब पुलिस ने अभियुक्तों का एक गैंग चार्ट तैयार किया है। इंस्पेक्टर बेहट की तहरीर पर थाना बेहट में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को गैंग लीडर बनाया गया है। जबकि, उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद, बेटे आलीशान, वाजिद, जावेद, हाजी इकबाल की पत्नी फरीदा बेगम को गैंग का सदस्य बनाया गया है। बेहट के पूर्व एसडीएम शीतल प्रसाद, पूर्व रजिस्ट्रार कानूनगो जनेश्वर प्रसाद, पूर्व राजस्व निरीक्षक बीरबल समेत 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पूर्व एसडीएम शीतल प्रसाद अंबेडकर चौक धूमन गंज प्रयागराज के रहने वाले हैं।

एक दिन पहले पांच आरोपी हुए गिरफ्तार
एक दिन पूर्व थाना बेहट पुलिस ने फरार हाजी इकबाल के पांच सहयोगियों सुरेंद्र, संजय, अब्दुल रहमान, अख़लाक़ व बीरबल को गिरफ्तार किया था। पांचों आरोपियों के खिलाफ थाना बेहट में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस आरोपियों की तलाश कई माह से कर रही थी।

अब तक हाजी के परिवार पर हुई कार्रवाई

  • 13 मई 2022 को थाना बेहट पुलिस और सर्विलांस की टीम दिल्ली के लाजपत नगर से हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को गिरफ्तार किया था।
  • 26 मई 2022 को दूसरे हिस्ट्रीशीटर बेटे जावेद को गिरफ्तार किया था।
  • 5 जून को पुलिस ने हाजी इकबाल के तीसरे बेटे अफजल को गिरफ्तार किया था।
  • चार जुलाई को जिला प्रशासन ने हाजी इकबाल और उसके भाई महमूद अली की न्यू भगत सिंह कॉलोनी में स्थित तीन कोठियों पर बुलडोजर चलाया था। पुलिस ने दो माह पहले ही हाजी इकबाल की 1500 बीघा जमीन को भी जब्त कर चुकी है।
  • 12 जुलाई को हाजी इकबाल गैंग के सदस्य सनी नागपाल की जमीनों और फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया था।
  • 17 जुलाई को पूर्व MLC महमूद अली नवी मुंबई के नैरुल में एक किराये के फ्लैट से गिरफ्तार किया था।

हाजी इकबाल के यह रहे चर्चित मामले

  • 14 मार्च 2018 में फतेहपुर टांडा के पाल्ला द्वारा उनकी 7.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने के आरोप में हाजी इकबाल व उनके बेटों और भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
  • 5 अप्रैल 2018 में उत्तराखंड के हरिद्वार के रानीपुर के राकेश अरोड़ा की 44 बीघा जमीन कब्जाने के आरोप में (यूनिवर्सिटी से सटी हुई जमीन) पर जबरन हाजी इकबाल, उनके भाई और बेटे जावेद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
  • 5 अप्रैल 2017 में उत्तराखंड के सहसपुर के मोहम्मद राशिद के 49 लाख 88 हजार रुपये की धनराशि मांगने पर जान से मारने की धमकी देने एवं धोखाधड़ी के आरोप में धारा 196/17, 420,406, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें हाजी इकबाल, भाई महमूद अली और उनके बेटों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
  • दो नवंबर 2017 में तहसील बेहट के हल्का लेखपाल पंकज द्वारा हाजी इकबाल, भाई महमूद अली पर सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
  • 23 जुलाई 2018 में जमीन कब्जाने के आरोप को आधार बनाकर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके दो पुत्रों जावेद और अलीशान के आलावा भाई महमूद अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। जिमसें जावेद को जेल भेजा गया था।
  • छह जुलाई 2019 में हरियाणा के गुरुग्राम के सुनील मनचंदा की पत्नी किरण मनचंदा ने वाहिद, रविंद्र, हाजी मोहम्मद इकबाल और चार अज्ञात के खिलाफ बंधक बनाने, लूट, गाली गलौच करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
  • सात जुलाई 2019 में ही बेहट तहसील के गांव शफीपुर की सविता पत्नी मेघराज के द्वारा जमीन कब्जाने के आरोप में हाजी इकबाल, बेटे वाजिद, जावेद, अलीशान के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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