कॉलोनी में खुली दुकानों पर लगेंगे ताले, 88 भूखंडों की सूची तैयार
आवासीय इलाके में खुलीं अवैध दुकानें, नोटिस पर भी नहीं माने तो कर दी गयी सील …
भोपाल. प्रदेशभर में कॉलोनियों में जहां-तहां दुकानें खुली हैं. नियमानुसार आवासीय इलाके में व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलना गैरकानूनी हैं. इस तरह मोहल्ला-मोहल्ला में खुलीं ऐसी दुकानों में से अधिकांश अवैध दुकानें हैं. राजधानी में इन दुकानों पर नगर निगम के तेवर सख्त हो गए हैं. निगम ने ऐसी दुकानें बंद करने के लिए नोटिस भी जारी किए लेकिन जब इसपर भी दुकान संचालक नहीं माने तो दुकानें सील कर दी गयी हैं। अब इनपर ताले लगाकर बंद करने की कवायद की जा रही है।
ऑक्यूपेंसी वॉयलेशन यानी भू उपयोग का उल्लंघन मामले में संचालित दुकान पर ताला- नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने गुरुवार को अरेरा कॉलोनी ई.2 प्लॉट नंबर 58 पर ऑक्यूपेंसी वॉयलेशन यानी भू उपयोग का उल्लंघन मामले में यहां संचालित दुकान पर ताला लगा दिया। यहां रेडिमेड कपड़ों का शोरूम संचालित हो रहा था।
निगम की चीफ सिटी प्लानर का कहना है कि कुल 88 भूखंडों की सूची तैयार- निगम की चीफ सिटी प्लानर का कहना है कि कुल 88 भूखंडों की सूची तैयार है। इनमें से दो पर ताले लगाए जा चुके हैं जबकि दो कोर्ट से स्टे ले आए हैं। इनके स्टे हटवाने की प्रक्रिया की जा रही है।
आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधि भवन अनुज्ञा नियमों के अनुसार अवैध – गौरतलब है कि आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधि भवन अनुज्ञा नियमों के अनुसार अवैध है। अरेरा कॉलोनी में ये बड़ी संख्या में है। इन्हें लगातार नोटिस दिए गए लेकिन गतिविधि बंद नहीं की। ऐसे में अब इनपर ताले लगाकर बंद करने की कवायद की जा रही है।