समान नागरिकता संहिता के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: समान नागरिकता संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि समान नागरिकता संहिता अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ने एक संपत्ति विवाद मामले में शुक्रवार को दिए एक फैसले में ये टिप्पणियां की.
कोर्ट ने कहा, “देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है.”
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना ये लागू है वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.”
कोर्ट ने कहा, “गोवा राज्य में लागू पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 है जो उत्तराधिकार और विरासत के अधिकारों को भी संचालित करती है. जबकि भारत में कहीं भी गोवा के बाहर इस तरह का कानून लागू नहीं है.”