नई दिल्ली : प्रदूषण वाले जेनरेटर को चलाना तो दूर, बेचना भी होगा असंभव ..?
Delhi: प्रदूषण वाले जेनरेटर को चलाना तो दूर, बेचना भी होगा असंभव; निर्माताओं के लिए 30 जून की डेडलाइन हुई तय
नवंबर 2022 में वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर जेनरेटरों के लिए नए सिरे से गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए 800 मेगावाट तक के केवल ऐसे डीजल जेनरेटर ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे जिनमें दोहरी ईंधन प्रणाली की सुविधा होगी। जिस डीजी सेट में ऐसी सुविधा नहीं होगी उन्हें लगवानी होगी।
वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने जेनरेटर को अब चलाने की बात तो दूर, उन्हें बेचना भी असंभव होगा