इंदौर गैंगरेप केस- आरोपियों के टारगेट पर होते थे कपल्स !

इंदौर गैंगरेप केस- आरोपियों के टारगेट पर होते थे कपल्स
ग्रामीण बोले- आर्मी अफसरों से लूट से पहले पुलिस पर भी कर चुके हैं हमला

आर्मी के ट्रेनी अफसरों से मारपीट और महिला मित्र से रेप करने वाले दो मुख्य आरोपी अनिल बारोर (27) और रितेश भाभर (25) पहले भी पुलिस पर हमले कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे इसी तरह कपल्स को अपना शिकार बनाते हैं। कई लोगों से लूटपाट कर चुके हैं। दोनों पर केस भी दर्ज हैं। शनिवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को महू कोर्ट में पेश किया था। 16 सितंबर तक सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं।

2021 में मेढ़ गांव के पास जब जमीनी विवाद को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कब्जा छुड़ाने पहुंचे थे तब अनिल और रितेश ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। इतना ही नहीं पुलिस जवानों पर गोफन भी मारे थे। दोनों के खिलाफ मानपुर थाने में अपराध भी दर्ज हैं। अनिल गोंडकुआ और रितेश बिलामी का रहने वाला है।

वहीं, इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक वीडियो सामने आया है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि सरपंच ने उन्हें सरेंडर कराया है।

पुलिस को आशंका- आर्मी जवान आरोपियों पर कर सकते हैं हमला

सूत्रों ने बताया कि पुलिस का आरोपियों को गुपचुप तरीके से घटना स्थल पर ले जाने का प्लान है। दरअसल, पुलिस को आशंका है कि आर्मी के जवान आरोपियों पर हमला कर सकते है। घटना के दूसरे दिन आर्मी के कई ट्रेनी ऑफिसर आरोपियों की तलाश में बड़गोंदा के पुराने थाने पहुंचे थे। हालांकि पुराना थाना कई महीनों से बंद है।

जाम गेट पर आर्मी के अफसर और उनकी महिला मित्रों के साथ वारदात हुई।
जाम गेट पर आर्मी के अफसर और उनकी महिला मित्रों के साथ वारदात हुई।

रीक्रिएशन के लिए आरोपियों को घटनास्थल ले जाने की तैयारी

आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र से गैंग रेप करने वाले सभी आरोपियों ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। रिमांड के दौरान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी आरोपियों का मकसद केवल लूट की घटना को अंजाम देना था। लेकिन लड़कियों को देखकर उन्होंने रेप की वारदात की।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की इन धाराओं में दर्ज किया है केस

केस 310(2) – डकैती करना।

126(2) – जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।

308(2) – जबरन वसूली (Extortion), डराकर या धमकाकर संपत्ति, पैसे, या दस्तावेज हथियाना।

70(1) – महिला से गैंगरेप।

296 – अश्लील कृत्य, या अश्लील इशारे करना।

115(2) – मारपीट करना, चोट पहुंचाना।

351(2) – धमकी देना।

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