क्या होता है राष्ट्रपति शासन?
भारत देश की आजादी के बाद अब तक कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 11 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। अगर आप राष्ट्रपति शासन क्यों और किन स्थितियों लगाया जाता है और इस रूल के आने के बाद राज्य में क्या बदलाव होते हैं इसकी पूरी जानकारी इस पेज से प्राप्त कर सकते हैं।
देशभर में अब तक 134 बार लग चुका राष्ट्रपति शासन।
- पहली बार 1951 में पंजाब में हुआ था लागू।
प्रश्न: किन स्थितियों में में लागू होता है राष्ट्रपति शासन?
उत्तर: राष्ट्रपति शासन को लेकर हमारे संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में लगाया जाता है।
- अनुच्छेद 356- राष्ट्रपति शासन जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करतीं। इसी को देखते हुए हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
- अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
प्रश्न: राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य को चलाने की किसे मिलती है जिम्मेदारी?
उत्तर: किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लगाया जाता है। इस 6 महीने के भीतर ही चुनाव आयोग को राज्य में मतदान करवाकर दोबारा सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। हालांकि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो इसे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन विशेष स्थितियों में 3 वर्ष तक बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान स्थिति में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है।
अब तक देश में 134 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन