शराब घोटाला : छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी की रिहाई टली
छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी की रिहाई टली; शराब घोटाला मामले में अदालत का अहम फैसला
शीर्ष अदालत ने त्रिपाठी को निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराएं और हर दिन सुबह 10 बजे उन्हें रिपोर्ट करें। पीठ ने कहा, ‘जब तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो जाता, वह जांच अधिकारी के साथ जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे।’ पीठ ने कहा, ‘जमानत देने का आदेश पारित करने के लिए अपीलकर्ता को 10 अप्रैल, 2025 को उपयुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सत्र न्यायालय अपीलकर्ता को उपरोक्त शर्तों सहित उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करेगा।’
भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी त्रिपाठी ने राज्य में शराब घोटाले के संबंध में जमानत देने से इनकार करने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले अधिकारी को ईडी की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, रायपुर की तरफ से भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत दर्ज एक पूर्व निर्धारित अपराध के आधार पर जांच शुरू की।