फर्जी बैंक गारंटी से शराब ठेकों का आवंटन…तत्कालीन मैनेजर सहित 8 पर FIR दर्ज !
फर्जी बैंक गारंटी से शराब ठेकों का आवंटन:EOW की जांच में खुलासे, तत्कालीन मैनेजर सहित 8 पर FIR दर्ज
शराब ठेकों का आवंटन घोटाला उजागर हुआ।
ईओडब्ल्यू ने रीवा जिले में फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर शराब ठेकों के आवंटन का पर्दाफाश कर दिया है। इस जांच में खुलासा हुआ कि शराब ठेकेदारों, जिला आबकारी कार्यालय और जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है।
28 जून 2023 को शिकायतकर्ता एडवोकेट बी. के. माला द्वारा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब ठेकेदारों को फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर लाइसेंस प्रदान किए गए। गुरुवार को इस मामले में बैंक अधिकारी, ठेकेदार सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई।
जांच में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे:
- जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा (सिंगरौली) के तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक नागेन्द्र सिंह ने 15 करोड़ 32 लाख 23 हजार 440 रुपए की 14 फर्जी बैंक गारंटी जारी की।
- इनमें से 9 गारंटी शराब ठेकेदारों को दी गईं, जिनका इस्तेमाल रीवा, सिंगरौली, उमरिया और सतना जिलों में शराब ठेकों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया।
एफआईआर में शामिल आरोपियों में:
- नागेन्द्र सिंह – तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शाखा मोरबा (जिला सिंगरौली)
- नृपेंद्र सिंह – प्रो. मेसर्स मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, बैकुण्ठपुर, नईगगढ़ी (देवतालाब शराब दुकान समूह)
- अजीत सिंह – प्रो. मेसर्स आशा इंटरप्राइजेज, इटौरा (शराब दुकान समूह)
- उपेन्द्र सिंह बघेल – मऊगंज (शराब दुकान समूह)
- आदित्य प्रताप सिंह – रायपुर (कर्चुलियान शराब दुकान समूह)
- विजय बहादुर सिंह – प्रो. मे. आर्याग्रुप, समान नाका (शराब दुकान समूह)
- अनिल जैन – तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, जिला रीवा