UP में राजधानी लखनऊ समेत 5 जिलों में लगाया जाए लॉकडाउन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को दिया आदेश

इलाबाहाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया किया लखनऊ, कानपुर नगर वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए.

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाबाहाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन (Lockdown In UP) लगाने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि लखनऊ, कानपुर नगर वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए. कोर्ट ने कहा है कि यह लॉकडाउन आज रात (सोमवार) से लागू किया जाए.

इसके साथ हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को इन जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठान, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे. जो लोग आवश्यक सेवाएं देते हैं उन्हें छूट दी जाएगी. हाइ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वित्तीय संस्थान विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी.

26 अप्रैल तक राज्य में सभी दुकानें बंद

कोर्ट ने कहा कि तीन से अधिक श्रमिकों वाली सभी किराना और अन्य वाणिज्यिक दुकानें भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी (Commercial Shops Closed) . हालांकि, इस दौरान मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल से केवल अत्यावश्यक मामलों को ही वर्चुअल मोड में सुना जाएगा.

ऑक्सीजन की कमी पर मायावती ने जताई चिंता

बहुजन समाज पार्टी (BSP) मुखिया मायावती (Mayamati) ने विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन (Oxygen Supply) की कमीं पर चिंता जताई है. इसे देखते हुए उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील की है. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वैक्सीन और अस्पतालों में इलाज के लिए आक्सीजन की जबर्दस्त कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान दें.

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