ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर मिले इनामों पर नीरज चोपड़ा को देना होगा 30% टैक्स, यहां जानें इससे जुड़े नियम
ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। कोई उन्हें कैश गिफ्ट में दे रहा है तो कोई उन्हें कार इनाम में दे रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि खिलाड़ियों को जो इनाम मिले हैं, क्या उन्हें इन पर भी टैक्स चुकाना होगा। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि खिलाड़ियों को जो इनाम मिले हैं, उन पर उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा।
केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिले इनाम रहते हैं टैक्स फ्री
चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन बताते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(17A) के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारें किसी विजेता खिलाड़ी को किसी भी तरह का इनाम देती हैं तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2014 में ओलिंपिक खेलों, कॉमन वेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में पदक विजेताओं को केंद्र या राज्य सरकारों से इनाम के तौर पर मिले कैश या वस्तु को टैक्स फ्री करने का आदेश पारित किया था।
अन्य इनाम पर देना होगा टैक्स
आनंद जैन बताते हैं कि सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार से मिले इनाम पर टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा विजेता को कहीं से कोई इनाम मिलता है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। जैसे कि आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को कार इनाम में देने की घोषणा की है। इस कार पर नीरज चोपड़ा को 30% टैक्स चुकाना होगा।
सिर्फ विजेता खिलाड़ियों को प्राप्त इनाम हैं टैक्स फ्री
आयकर के प्रावधान के अनुसार सिर्फ विजेता खिलाड़ियों को प्राप्त इनाम ही टैक्स फ्री होते हैं। अन्य खिलाड़ी, कोच इत्यादि को मिलने वाले इनाम पर टैक्स का प्रावधान है। जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला टीम की नौ सदस्य को दी जाने वाली इनाम राशि पर टैक्स देना होगा।
नीरज को कहां से मिला कितने का इनाम?
- ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए नगद इनाम देने का ऐलरन किया।
- पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान किया है।
- रेलवे ने 3 करोड़ और मणिपुर सरकार ने एक करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।
- BCCI ने भी नीरज चोपड़ा को ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
- IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।
- महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 नीरज को इनाम में देने की बात कही है।
- भारतीय ओलिंपिक संघ ने भी नीरज चोपड़ा को 75 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट या इनाम पर देना होता है टैक्स
मौजूदा नियमों के तहत अगर आपको 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिलता है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। कई बार साल में कई मौकों पर आपको गिफ्ट मिलता है और हो सकता है कि इसकी कुल कीमत 50 हजार रुपए से अधिक हो। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको इनकम टैक्स में 50 हजार रुपए से अधिक के गिफ्ट की जानकारी देनी होगी। अगर आप यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग से छिपाते हैं आपको बाद में मुश्किल हो सकती है।