योगी सरकार ने मथुरा-वृंदावन के 10 स्‍क्‍वायर किमी इलाके को घोषित किया तीर्थ स्थल, शराब-मांस की ब्रिक्री पर लगाई रोक

यूपी सरकार (UP Government) ने मथुरा-वृंदावन के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया कर दिया है. इसी के साथ क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है.

यूपी सरकार (UP Government)  ने मथुरा-वृंदावन के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया कर दिया है. इसी के साथ क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है. तीर्थ स्थल (Pilgrimage Site) घोषित किए गए इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं. यूपी में तीर्थस्थलों के विकास का काम चल रहा है. अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं.

बता दें कि सीएम योगी ने जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि मथुरा के सातों तीर्थ स्थल क्षेत्रों में शराब (liquor) और मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाए. उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए थे. धर्मार्थ कार्य विभाग के मुताबिक मथुरा के 7 इलाकों को हाल ही में तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया गया है. बता दें कि योगी सरकार ने 2017 में वृन्दावन, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, बलदेव और राधाकुंड को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिए थे. अब इन इलाकों में शराब और मांस नहीं बेचा जा सकेगा.

मथुरा-वृंदावन के 10 वर्ग किमी क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब
योगी सरकार ने इलाके को घोषित किया तीर्थ स्थल

यूपी में तीर्थस्थलों का विकास किया जा रहा है. अयोध्या, वाराणसी और मथुरा समेत तमाम जगहों पर बेहतर सुविधाएं देने को लेकर कामकाज जारी है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. वहीं पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी काम तेजी से चल रहा है. यह काम पूरा होने से भक्त बिना किसी परेशानी से आसानी से भगवान के दर्शन कर सकेंगे. सरकार की योजना है कि मंदिर के आस पास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाए. अब मथुरा-वृंदावन के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को सरकार ने तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है.  इस इलाके में शराब और मांस नहीं बेचा जा सकेगा.

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