रतलाम …. परमिशन के विपरीत मकान बनाने वाले 47 को नोटिस जारी, भरना पड़ेगी कंपाउंडिंग फीस

5 केस में 35 लाख का कंपाउंडिंग ….

परमिशन में निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक में मकान बनाने वाले से कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने के लिए नगर निगम ने मुहीम तेज कर दी है। एक सप्ताह में ऐसे 47 लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं। निगम के इंजीनियर लगातार अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे करते हुए मकान निर्माण अनुमतियों की जांच कर रहे हैं। जिनका निर्माण परमिशन से ज्यादा निकल रहा है, कंपाउंडिंग भरवाने की प्रक्रिया जारी है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर पहले बड़े मकानों की पड़ताल की जा रही है। उसके बाद छोटे और फिर दुकान व शोरूम की बारी आएगी। बीते एक पखवाड़े से चल रही कवायदों के चलते अब तक कंपाउंडिंग के 5 प्रकरण ही बन पाए हैं। इससे नगर निगम के खाते में 35 लाख रुपए जमा हुए हैं। पहले बड़े मकानों की पड़ताल, उसके बाद छोटे और फिर दुकान व शोरूम की बारी

ऐसे भर सकते हैं कंपाउंडिंग राशि

  • शहर के 59 लाइसेंसी कंसल्टेंट की सहायता से या खुद ऑनलाइन।
  • कंसल्टेंट वर्तमान मकान का वास्तविक नक्शा बनाएगा।
  • पुराने और नए नक्शे के आधार पर डिफरेंस निकालकर कंपाउंडिंग शुल्क का निर्धारण करेगा।
  • यह राशि ऑनलाइन जमा होने पर रसीद मिलेगी, यही फाइनल अनुमति होगी।

कार्रवाई के बाद उपयंत्रियों के काम में आई तेजी

कंपाउंडिंग शुल्क भरवाने की कार्रवाई में यह तेजी उपयंत्रियों पर हुई कार्रवाई के बाद आई है। दो दिन में पहले अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत मकान बनाने वालों के प्रषमन (कंपाउंडिंग) प्रकरण बनाकर नोटिस जारी नहीं करने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने 2 प्रभारी सहायक यंत्री और 6 उपयंत्रियों की एक वेतनवृद्धि रोक दी थी। इसके बाद से अब तक उपयंत्रियों ने 40 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर नोटिस मिलने के बाद 59 लाइसेंसी कंसल्टेंट ने भी कंपाउंडिंग के ऑनलाइन आवेदन जमा करना शुरू कर दिए हैं।

अनुमति से ज्यादा निर्माण अब 30 फीसदी तक जायज
बता दें कि पहले स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक में मकान, दुकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वालों के भवन तोड़ दिए जाते थे। इसके अलावा मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम के अनुसार बिल्डिंग परमिशन से 10 फीसदी तक अधिक निर्माण पर कंपाउंडिंग राशि भरी जा सकती थी। नए बदलाव के बाद सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी है। शुल्क भरने पर यह अवैध निर्माण वैध हो जाएगा।

26 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट
परमिशन से अधिक निर्माण वालों के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। सरकार कंपाउंडिंग राशि पर 26 फरवरी तक 20 फीसद की छूट दे रही है। इसके बाद 100 प्रतिशत शुल्क लगेगा। यदि किसी ने कंपाउंडिंग शुल्क नहीं भरा तो निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
सरकार ने कंपाउंडिंग में नियमों में बदलाव कर उसे अनिवार्य किया है। इसके लिए निगम के इंजीनियरों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब तक पांच प्रकरण फाइनल हुए हैं। लगभग 47 को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रक्रिया तेज करेंगे। -सोमनाथ झारिया, आयुक्त

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