कर्नाटक: हिजाब बैन का विरोध कर रहीं 10 छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप
कर्नाटक पुलिस ने तुमकुर (Tumkur) में धारा 144 (Sections 143) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में 10 लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
Karnataka Hijab Controversy का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. मुस्लिम छात्राएं लगातार हिजाब पर लगे प्रतिबंध का बड़े पैमाने पर विरोध कर रही हैं. इस बीच खबर मिली है कि पुलिस ने तुमकुर (Tumkur) में धारा 144 (Sections 144) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में 10 लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस ने बताया कि छात्राएं तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज (PU College) के बाहर हिजाब प्रतिबंध का विरोध कर रहीं थीं. उनपर सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप है. पुलिस ने बताया कि लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
हिजाब विवाद से स्थिति तनावपूर्ण
जनवरी में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. कुछ छात्राओं का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनका धार्मिक अधिकार था. हालांकि इस विवाद को लेकर मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में विचाराधीन है. कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के सामने कहा कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसका इस्तेमाल रोकने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता. गौरतलब है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.
मुस्लिम छात्राओं ने लगाया था आरोप
कुछ मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक सरकार के हिजाब या भगवा स्कार्फ पहनने पर रोक लगाने के फैसले से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है. कर्नाटक के महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवदगी ने छात्राओं के इस आरोप का खंडन किया. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है. नवदगी ने दलील दी कि सरकार के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन नहीं होता.
अब सामने आया ‘तिलक विवाद’
वहीं, राज्य से एक और विवाद सामने आया है. दरअसल कर्नाटक के विजयपुरा (Vijaypura) के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में माथे पर तिलक लगाने वाले एक छात्र को परिसर में एंट्री नहीं दी गई. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए एक लेक्चरर ने गंगाधर बडिगर नाम के छात्र को कॉलेज कैंपस में एंट्री देने से मना कर दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बदिगर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लेक्चरर ने कहा है कि वह तिलक मिटाकर अंदर आएं.