ग्वालियर : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस का असर …?
नोटिस का असर:प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस का असर, 40 से ज्यादा अस्पताल-संस्थानों ने ली अनुमति, 20 होटलों ने कराया रिन्यूअल
अब तक लगभग 80 होटल, रेस्त्रां, मोटल्स को नोटिस जारी किए गए
जबकि इनका निर्माण करने से पहले बोर्ड से सीटीई (कंसेंट टू एस्टेबलिशमेंट) और निर्माण पूरा होने के बाद सीटीओ(कंसेंट टू ऑपरेशन) अनिवार्य रूप से लेना पड़ती है। इसके साथ ही प्राधिकार (ऑथोराइजेशन) भी लेने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अस्पताल के संचालन से होने वाले वायु, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। क्षेत्रीय अधिकारी एचएस मालवीय ने बताया कि अस्पतालों/संस्थानों के साथ ही कई होटलों को भी बिना सम्मति के चलते नोटिस जारी किये जा रहे हैं। अब तक लगभग 80 होटल, रेस्त्रां, मोटल्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 20 ने सम्मति/प्राधिकार रिन्यूअल करा लिया है, जबकि शेष के आवेदन प्रक्रिया में हैं। आगे भी ऐसे तमाम होटल,रिसॉर्ट्स, रेस्त्रां, मोटेल्स और अस्पतालों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जो बोर्ड की सम्मति प्रक्रिया का पालन किए बिना संचालित हो रहे हैं।