130 कॉलेजों को संबद्धता देने से इनकार, अब अदालत का सहारा
रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज सिंह बघेल के अनुसार मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यपरिषद ने सम्बद्धता संबंधी जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेजों की मान्यता निरस्त की। कॉलेजों ने पहले सम्बद्धता के लिए आवेदन में देरी की। आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए। सम्बद्धता संबंधी फीस जमा नहीं की थी। जब कॉलेजों ने प्रक्रिया पूरी की तो निरीक्षण हुआ। इसके बाद जो कॉलेज जांच में अपात्र पाए गए। उन्हे सम्बद्धता नहीं दी गई। नियमानुसार कॉलेज छात्रों को यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता लेने के बाद ही प्रवेश दे सकते हैं।
नर्सिंग को लेकर पहले ही कॉलेज विवाद में उलझे हैं। प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के फैसले के बाद कॉलेजों के सामने संबद्धता का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में कॉलेजों को अपने यहां प्रवेशित छात्रों के डिग्री-डिप्लोमा बचाने नए सिरे से कोर्ट की शरण लेनी होगी।
एक और अधिवक्ता
कार्यपरिषद ने ग्वालियर उच्च न्यायालय के नर्सिंग कॉलेजों को लेकर दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में एक और अधिवक्ता नियुक्त किया है। अधिवक्ता सनी चौधरी के सहयोग के लिए अधिवक्ता तपन कुमार त्रिवेदी को भी रखने का निर्णय लिया गया।