चिदंबरम मामले में ईडी का SC में हलफनामा, कहा – जांच के लिए हिरासत में लेना जरूरी

नई दिल्ली: INX मीडिया हेराफेरी केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को रिमांड पर भेजे जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में नहीं है. सोमवार को सुनवाई के लिए याचिका लिस्ट नहीं कपिल सिब्बल ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भानुमति की बेंच के सामने उठाया. जस्टिस भानुमति ने कहा कि चीफ जस्टिस के आदेश से याचिका लिस्ट होगी. इसी बीच, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि जांच के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेना जरूरी है.

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मसले में अगर चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट से और अधिक दिनों की रिमांड की मांग करेगी. सीबीआई सूत्रों ने ये भी बताया है कि चिदंबरम से पांच दिन की पूछताछ में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे और पूछताछ की जरूरत है, इसलिए सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी.इस घोटाले से जुड़ी अहम जानकारियां सीबीआई के पास देश ही नहीं बल्कि विदेशो से भी आनी शुरू हो गई हैं. कस्टडी में लेते ही सीबीआई ने पांच देशों यूके, मॉरीशस, सिंगापुर, बरमूडा, स्विट्जरलैंड को LR यानी लैटर रोगेटरी भेजे थे ताकि इस पूरे स्कैम की मनी ट्रेल के बारे में पता लग सके. इनमें से कुछ देशों ने मनी ट्रेल की जानकारी भेजनी शुरू कर दी है. ये अहम जानकारियां भी आज सीबीआई कोर्ट में रख सकती है कि फॉरन इन्वेस्टमेंट के नाम पर 305 करोड़ रुपए की रकम को कार्ति चिदम्बरम ने किस किस देश में शेल्स कंपनियो में लगाया, साथ ही कार्ति चिदंबरम के पीएस की एक्सटर्नल डिस्क से मिले 4 इनवॉइस जिसमे पैसो की जानकारी है वो भी अहम है. 4 दिनों में पी चिदंबरम से सीबीआई ने काफी सवाल पूछे है लेकिन सीबीआई के ज्यादातर सवालो के चिदम्बरम ने जवाब नहीं दिए या सवालों को घुमाया.

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