प्रदेश में 55,000 कंपनी, 183 में महिला डायरेक्टर जरूरी, लेकिन 25% में नहीं हैं
दंड का प्रावधान:प्रदेश में 55,000 कंपनी, 183 में महिला डायरेक्टर जरूरी, लेकिन 25% में नहीं हैं
- शेयर कैपिटल 1 करोड़ या 300 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनी में महिला डायरेक्टर न होने पर है दंड का प्रावधान
मध्यप्रदेश में 55 हजार कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें करीब 183 कंपनियां ऐसी हैं, जिनमें महिला डायरेक्टर का होना जरूरी है। हालांकि इनमें से करीब 25% कंपनियों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक प्रदेश की करीब 25% पात्र कंपनियों में एक भी महिला डायरेक्टर नहीं हैं।
गौरतलब है कि कंपनी अधिनियम की धारा 149 के अनुसार प्रत्येक लिस्टेड ऐसी कंपनियों में जिनका शेयर कैपिटल 1 करोड़ या उससे अधिक है एवं जिन कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है। तो ऐसी कंपनी में कम से कम एक महिला डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर दंड का प्रावधान है।
दंडित करने का है प्रावधान
कंपनी अधिनियम की धारा 149 का अनुपालन न होने की स्थिति में धारा 172 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। जिसमें कंपनी और उसके अधिकृत निदेशकों पर 50 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है। इस तरह का उल्लंघन लगातार करने पर प्रत्येक दिन 500 रुपए, जो कि अधिकतम 3 लाख रुपए तक हो सकता है से दंडित करने का प्रावधान है।
-मुकेश कुमार सेनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ग्वालियर